Warrant Issue Against Sadhvi Pragya: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट मालेगांव बम धमाके केस में उनकी अनुपस्थिति के कारण जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि मामला अपने अंतिम चरण में है, इसलिए मुख्य आरोपी की उपस्थिति होना जरूरी है। कोर्ट ने दूसरी बार ये वारंट जारी किया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोर्ट में लगातार अनुपस्थित रही हैं।
साध्वी प्रज्ञा ने दिया था स्वास्थ्य कारणों का हवाला
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर कोर्ट में अनुपस्थिति रहीं। अब लंबा समय गुजरने के बाद मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। वे लंबे समय से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर कोर्ट की पेशियों में शामिल नहीं हो रही हैं। कोर्ट ने इसे कोर्ट का समय बर्बाद करने का मामला मानते हुए यह फैसला सुनाया है।
साल में दूसरी वार जारी हुआ वारंट
मालेगांव बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस साल दूसरी बार जमानती वारंट मिला है। इससे पहले मार्च में भी उन्हें 10 हजार का जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन उनके वकील ने जमानत के पैसे जमा कर दिए थे और मेडिकल के आधार पर पेशी में आने में असमर्थता जताई थी। अब 8 महीने बाद भी पेशी में न आने के कारण कोर्ट ने उनका मेडिकल रद्द कर दिया है और फिर से जमानती वारंट जारी किया है।
13 नवंबर तक हर हाल में उपस्थित होने के आदेश
कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को 13 नवंबर तक किसी भी स्थिति में पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला 2008 के मालेगांव विस्फोट से जुड़ा है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। मालेगांव बम धमाका मामला 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक घायल हुए थे। यह धमाका मस्जिद के पास हुआ था और इसे सांप्रदायिक तनाव का कारण माना गया था। मामले की जांच एनआईए ने की और अब स्पेशल एनआईए कोर्ट में सुनवाई चल रही है।