MP DR Hike: MP में पेंशनरों को सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई राहत दर 4% का इजाफा किया है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग साढ़े 4 लाख पेंशनर को मिलेगा। 1 अक्टूबर से मिलेगा बढ़े डीआर का लाभ मिलेगा। इसमें 7 वें वेतनमान वाले पेंशनर को वेतनमान 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हुआ है। छठवां वेतनमान प्राप्त पेंशनरों की महंगाई राहत 239 प्रतिशत होगी। कर्मचारियों को जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के महंगाई भत्ते का एरियर चार किस्तों में दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
क्या है DR बढ़ाने का नियम
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेंशनरों को कितना डीआर देना है, यह मप्र पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-49 के तहत तय होता है। पेंशनरों को डीआर देने से पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सहमति लेता है। दोनों राज्यों की सहमति के बाद आज इसका आदेश जारी कर दिया गया है।
17 अक्टूबर को पत्र, 29 को दी सहमति
छत्तीसगढ़ सरकार ने 17 अक्टूबर को पत्र लिखकर पेंशनरों के महंगाई भत्ते पर मध्य प्रदेश सरकार से सहमति मांगी थी। मोहन सरकार ने 29 अक्टूबर को इस पर सहमति दे दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 अक्टूबर 2024 से 7वें वेतनमान में डीआर 50% दिया गया है। अब एमपी सरकार ने आज इस संबंध में आदेश जारी किया है।
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डीआर नहीं बढ़ने से पेंशनरों में थी नारजगी
मध्य प्रदेश सरकार ने एक दिन पहले ही 28 अक्टूबर को अपने कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाया है। इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक हो गया है। इसके बाद से ही पेंशनर लगातार डीआर बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वे इस बात से नाराज हैं कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ डीआर की घोषणा नहीं की। अब सरकार ने महंगाई राहत की भी घोषणा कर दी है।