MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने दिवाली के अवसर पर छोटे फुटकर व्यवसायियों को एमपी सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि 29 अक्टूबर से 11 नवंबर तक रेहड़ी लगाने वाले और अस्थाई दुकान चलाने वाले छोटे दुकानदारों से कोई बाजार शुल्क या स्थानीय टैक्स नहीं लिया जाएगा, ताकि वे अपनी दिवाली अच्छे से मना सकें। यह फैसला स्थानीय कौशल और स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आज आदेश जारी किया है।
भोपाल : छोटे व्यापारियों के लिए सीएम यादव ने दी राहत, फुटपाथ में दुकान लगाने वालों का नहीं लगेगा बाजार शुल्क#Bhopal #smalltraders #footpath #marketfee #mpnews #mohanyadav @DrMohanYadav51 pic.twitter.com/zvufec30i8
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) October 28, 2024
छोटे दुकानदारों से सामान खरीदने की सीएम ने की अपील
मध्य प्रदेश सरकार ने दिवाली (Diwali 2024) पर छूट की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, गरीब महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देना है। मिट्टी और गोबर से बने दीपक, दीपमालाएं और धार्मिक प्रतीकों की बिक्री पर बाजारी कर और शुल्क से छूट दी गई है। जिला कलेक्टर्स और स्थानीय निकायों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर की घोषणा
दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए धनतेरस (29 अक्टूबर) से देवउठनी एकादशी (11 नवम्बर) तक सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि रेहड़ी पटरी पर अस्थाई रूप से विक्रय करने वाले छोटे व्यापारी, ग्रामीण क्षेत्र से स्थानीय…
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 28, 2024
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने एक्स पर पोस्ट कर दिवाली के अवसर पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि धनतेरस (29 अक्टूबर) से देवउठनी एकादशी (11 नवंबर) तक छोटे व्यापारियों, ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पाद बेचने वालों और गरीब परिवारों को बाजार शुल्क से मुक्त रखा जाए। साथ ही, पूरे प्रदेश में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।
कलेक्टरों को दिए निर्देश
सीएम ने निर्देशों के अनुसार महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित मिट्टी एवं गोबर के दीपक, दीप-मालाएं तथा धार्मिक प्रतीकों के विक्रय पर विशेष रूप से इन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को विभाग ने दिशा-निर्देश भी जारी कर दिये हैं। इसके साथ ही लोकल बॉडी को निर्देश दिया गया है कि जहां ऐसी दुकाने लगी वहां साफ-सफाई के साथ जरूरी सुरक्षा के इंतजाम किए जाए।
यह भी पढ़ें:MPPSC 2025 के लिए परीक्षा की तारीख घोषित: 16 फरवरी को 2 शिफ्ट में Prelims, 2022 के सिलेक्ट कैंडिडेट के लिए भी बड़ा फैसला
बिजली आपूर्ती के भी निर्देश
सीएम ने लिखा कि दीपावली (MP Power Supply) पर पूरे मध्य प्रदेश में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, आम नागरिकों की सुविधा के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जाएं। यह प्रेम, आनंद और प्रकाश का पर्व सभी वर्गों के जीवन में खुशहाली लाए। सभी अपने परिवारों के साथ हर्षोल्लास से दिवाली मनाएं।