MP News: खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने अवैध उत्खनन के लिए स्टोन क्रशर संचालक पर 17 करोड़ 76 लाख 70 हजार 800 रुपये का जुर्माना और स्टोन क्रेशर जब्त करने का आदेश दिया। यदि एक महीने में जुर्माना नहीं दिया तो यह राशि दोगुनी होकर 35.53 करोड़ हो जाएगी। यह आदेश 49,353 घनमीटर पत्थर की रॉयल्टी चोरी के लिए दिया गया। मध्य प्रदेश में अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षति के मामले में एक बड़ा जुर्माना लगाया गया है। खनिज विभाग ने पाया कि बिना अनुमति के खनिज गिट्टी पत्थर का उत्खनन किया गया और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके लिए मध्य प्रदेश खनिज उत्खनन परिवहन तथा भंडारण निवारण अधिनियम 2022 के तहत 49,353 घनमीटर पत्थर की रॉयल्टी चोरी की गई।
जुर्माने की राशि एक महीने में जमा करनी होगी
जुर्माने की राशि 17 करोड़ 76 लाख 70 हजार 800 रुपये है, जिसमें 59 लाख 22 हजार 360 रुपये रॉयल्टी और इतनी ही राशि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में लगाई गई है। यदि एक माह की अवधि में जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो यह राशि दोगुनी होकर 35 करोड़ 53 लाख 41 हजार 600 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा, जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में भू राजस्व बकाया की तरह चल-अचल संपत्ति राजसात की कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें:एमपी की तीन नई यूनिवर्सिटी में कुलगुरुओं की नियुक्ति: सागर, गुना और खरगोन के विश्वविद्यालय को मिले पहले कुलगुरू
जुर्माना बढ़ाकर होगा 35 करोड़
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षति के मामले में एक बड़ा जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आदेश दिया है कि आरोपी को 59 लाख 22 हजार 360 रुपये की रॉयल्टी और इतनी ही राशि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में देनी होगी, जो कुल मिलाकर 17 करोड़ 76 लाख 70 हजार 800 रुपये होता है। यह राशि 15 गुना है और एक महीने के भीतर देनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह राशि दोगुनी होकर 35 करोड़ 53 लाख 41 हजार 600 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा, जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में भू राजस्व बकाया की तरह चल-अचल संपत्ति राजसात की कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें: शिवराज, वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह पर चलता रहेगा मानहानि केस: HC ने खारिज की याचिका, हाजिर न होने पर जारी होगा वारंट