गुना से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट
MP Guna Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana News: किसानों के फसल बीमा का पैसा न देने के मामले में जिला जिला उपभोक्ता कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 125 गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. इस मामले की जानकारी लगने के बाद प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी जिला प्रशासन और एसपी को निर्देश जारी कर दिए हैं।
बंसल न्यूज प्रमुखता से दिखाई थी खबर
गुना प्रभारी मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत (Govind Singh Rajpoot) ने कहा, “बंसल न्यूज (Bansal News) द्वारा इस मामले की जानकारी मेरे संज्ञान में आई है।
किसानों के लिए यह एक बड़ा कदम है। बहुत अच्छा फैसला दिया गया है। किसानों के हित में जो भी दोषी होगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैंने जिला प्रशासन और गुना एसपी से इस मामले का जल्द पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की बात कही है।”
क्या था पूरा मामला
दरअसल गुना जिला उपभोक्ता आयोग ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा न देने पर एसबीआई और HDFC ERGO के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष श्री एस.के. चौबे ने भारतीय स्टेट बैंक म्याना शाखा और एचडीएफसी एग्रो बीमा कंपनी के प्रबंधकों के खिलाफ 125 गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।
125 किसानों ने दर्ज कराई थी शिकायत
आपको बता दें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का मुआवजा लंबित करने के मामले में ये फैसला सुनाया गया है। वर्ष 2016 की खरीफ सीजन में 448 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा नहीं मिला था, जिसके बाद 125 किसानों ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी।
अशोकनगर में किसानों ने दिया था धरना
गौरतलब है मुआवजा न मिलने के विरोध में किसानों ने वर्ष 2017 में अशोकनगर कलेक्ट्रेट के सामने अर्धनग्न अवस्था में 15 दिन तक धरना दिया था। इस दौरान किसी भी तरह की सुनवाई न होने पर किसान उपभोक्ता फोरम चले गए थे।
प्रति हेक्टेयर 24,500 रुपये मुआवजे का आदेश
गुना जिला उपभोक्ता आयोग ने किसानों को 24,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस फैसले के विरोध में बीमा कंपनी और बैंक राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग पहुंची थी।
बीमा कंपनी और बैंक की लापरवाही आई सामने
इसके बाद राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने भी माना, कि इस मामले में बैंक और बीमा कंपनी दोनों की लापरवाही थी। दोनों को 50-50 प्रतिशत मुआवजा देना होगा। साथ ही 9% ब्याज की दर से देने का आदेश दिया।
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का आदेश भी नजरअंदाज
आपको बता दें फरवरी 2024 में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का फैसला आने के बावजूद बीमा कंपनी और बैंक ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया था जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया है।
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इनके गिरफ्तारी वारंट जारी
गुना जिला उपभोक्ता आयोग ने अब 125 मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं, जिसमें SBI म्याना शाखा और HDFC एग्रो बीमा कंपनी भोपाल के प्रबंधकों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है।
इसमें दिसंबर तक अदालत में पेश होने के साथ ही पुलिस को गिरफ्तार करने के आदेश भी दिए गए हैं।
दोनों प्रबंधकों को गिरफ़्तार करके 10 दिसंबर 2024 तक जिला उपभोक्ता आयोग के सामने पेश करने का आदेश दिया गया है।
किसानों की लंबी कानूनी लड़ाई
आपको बता दें ये किसान अशोकनगर जिले के विभिन्न गांवों के हैं, जो 2017 से लगातार अदालतों में न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
बैंक और बीमा कंपनी की जिम्मेदारी
फसल बीमा के मामलों में बैंक और बीमा कंपनी की अलग-अलग जिम्मेदारी होती है, लेकिन दोनों ने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं किया।