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अंकिता और हसनैन का इश्क होगा मुकम्मल: हाईकोर्ट ने एसपी को सौंपी सुरक्षा की जिम्मेदारी, शादी की डेट तक अलग रखने का आदेश

Rohit Sahu by Rohit Sahu
October 22, 2024-8:58 PM
in जबलपुर, टॉप न्यूज, मध्यप्रदेश
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MP High Court On Love Marriage: जबलपुर के सिहोरा रहने वाले हसनैन अंसारी और इंदौर की युवती का प्यार अब परवान चढ़ सकेगा। युवती के द्वारा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी (Jabalpur Love Marriage Controversy)का आवेदन देने के बाद लड़की और लड़के ने सुरक्षा की मांगी की थी। इस संबंध में आज हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग हुई। कोर्ट ने लड़की को कड़ी सुरक्षा के साथ नारी निकेतन में रखने का आदेश दिया है। वहीं लड़के की सुरक्षा के लिए पुलिस को निर्देशित किया है। हालांकि लड़का-लड़की शादी की तारीख के पहले मिल नहीं सकते।

दोनों को खरोंच न पहुंचे पुलिस सुनिश्चित करे

हाईकोर्ट ने युवती को 11 नवंबर तक शास्त्री ब्रिज स्थित राजकुमारी बाई बाल निकेतन भेजने के निर्देश दिए। वहीं युवक को फिलहाल किसी अज्ञात स्थान में रखने और स्थिति अनुकूल होने पर उसके घर भेजने के निर्देश दिए हैं।  इस दौरान दोनों एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने जबलपुर एसपी को निर्देश दिए कि युवक-युवती को कड़ी सुरक्षा में उनके स्थान पहुंचाएं। कोर्ट ने साफ कहा कि यह पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि दोनों में किसी को भी कोई क्षति न पहुंचे। यदि कोई भी पक्ष जबरन मिलने या उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो एसपी उसके खिलाफ केस रजिस्टर करें।

12 नवंबर तक युवती शादी को लेकर विचार करे

कोर्ट ने कहा कि 12 नवंबर को युवती को नारी निकेतन से मैरिज रजिस्ट्रार के यहां लाया जाए। शादी के पहले लड़की के बयान दर्ज किए जाएं। कोर्ट ने कहा नारी निकेतन में रहने के दौरान युवती अपने प्रेमी से विवाह करने के निर्णय पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है। बता दें लड़की ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा था कि यह उसका निजी मामला है। लोग जबरन इसमें दखल दे रहे हैं। यदि उसे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार वे सभी संगठन होंगे जो इस मामले को तूल दे रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने रखे ये तर्क

इंदौर निवासी अंकिता राठौर और जबलपुर निवासी हसनैन अंसारी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि वे दोनों एक दूसरे को पिछले 4 साल से जानते हैं। पिछले एक साल से वे लिव-इन में रह रहे हैं और अब दोनों शादी करना चाहते हैं। उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए क्योंकि युवती के परिवार वाले उसे जबरन अपने साथ ले जाना चाहते हैं और दोनों की जान को खतरा है। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता एसके श्रीवास्तव ने अंडरटेकिंग दी कि युगल को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी को भी कोई क्षति न पहुंचाए।

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लड़की के माता पिता बोले बेटी का ब्रेनवॉश किया

युवती के पिता हीरालाल राठौर की ओर से अधिवक्ता जीपी सिंह ने कहा कि युवक ने लड़की का ब्रेनवॉश कर दिया है। उसे लव जिहाद के तहत निशाना बनाया गया है। युवती को उसके परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यह दलील भी दी गई कि मुस्लिम लॉ के तहत मूर्तिपूजक या अग्नि की पूजा करने वाले से शादी अवैध कहलाती है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि देश के हर व्यक्ति को अपने निजी जीवन के संबंध में फैसला लेने का अधिकार है।

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बता दें यह मामला मध्य प्रदेश में खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदू संगठन इसे लव जिहाद का मामला बताकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं लड़की ने इसे अपना निजी मामला बताया है और लोगों से अपील की है कि वे दखल न दें। इस मामले ने तूल उस समय पकड़ा जब तेलंगाना के बीजेपी विधायक ने इस पर बयान जारी करते हुए कहा कि इस शादी को रोकना होगा नहीं तो युवती के टुकड़े फ्रिज में मिलेंगे।

Rohit Sahu

Rohit Sahu

पत्रकारिता में जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। सक्रिय पत्रकारिता में 2020 से 2023 तक राज एक्सप्रेस, कॉइन क्रेड और स्वराज एक्सप्रेस में कार्य अनुभव। राजनीति, स्पोर्ट्स, बिजनेस और पर्यावरण से जुड़ी खबरों में गहरी रुचि है। डिजीटल मीडिया में सीखना लगातार जारी है।

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