MP News: मध्यप्रदेश के भोपाल में एक व्यक्ति अपनी 80 साल की मां को कमरे में बंद करके लापता हो गया। कमरे से बदबू आने पर पड़ोसियों ने शनिवार, 19 अक्टूबर को पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई तो अंदर बुजुर्ग की लाश मिली। घटना निशातपुरा थाना क्षेत्र की गोया कॉलोनी की है। पुलिस ने शनिवार सुबह करीब 10 बजे कमरे का ताला तोड़ा। पुलिस के अनुसार शव 2 से 3 दिन पुराना है। पोस्टमॉर्टम रविवार को किया (MP News) जाएगा।
रिटायर्ड पुलिसकर्मी की पत्नी थीं बुजुर्ग
बुजुर्ग की पहचान ललिता दुबे (80) पत्नी स्व. श्याम नारायण दुबे के रूप में हुई है। ललिता के पति हनुमानगंज और मंगलवारा थाने में हेड कॉन्स्टेबल रहे थे। उनकी कोरोना से मौत हो गई थी। उनके 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा अनिल दुबे इंदौर में सब इंस्पेक्टर है। दूसरे बेटे का एक साल पहले देहांत हो चुका है। जबकि तीसरा बेटा अरुण दुबे मां के साथ घर में रहता (MP News) था। बताया जा रहा है कि अरुण की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस के अनुसार बेटा ही मां को कमरे में ताला लगाकर पत्नी और बच्चे के साथ चला गया था, जिसकी तलाश की जा रही है।
छोटे भाई के साथ रहती थी मां
इंदौर से आए ललिता दुबे के सब इंस्पेक्टर बेटे अनिल दुबे ने बताया कि मां लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनको भूलने की समस्या थी। वह एक साल से यहीं छोटे भाई के साथ रह रही थीं। छोटे भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इस समय वह कहां है? पता नहीं चला। अनिल ने बताया कि वह इंदौर की स्पेशल ब्रांच में सब इंस्पेक्टर है। उन्होंने कहा कि बॉडी डीकंपोज होने जैसी बात कही जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं (MP News) है।
पड़ोसियों बोले- 2 दिन से डला था ताला
ललिता दुबे के पड़ोसियों ने बताया कि घर में दो दिन से ताला लगा हुआ था। घर में से बदबू आने के बाद हमने निशातपुरा पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने सुबह करीब 10 बजे ताला तोड़कर शव को बाहर (MP News) निकाला।
ये भी पढ़ें: दिवाली से पहले एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर: 28 अक्टूबर को खाते में आएगी सैलरी, सीएम ने दिए निर्देश
पुलिस ने क्या बताया?
निशातपुरा थाना प्रभारी रुपेश दुबे ने बताया कि सूचना मिलने बाद मौके पर पहुंचकर गेट खोला तो कमरे में एक बुजुर्ग महिला का शव मिला, शव को पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया (MP News) जाएगा।
ये भी पढ़ें: पुलिस कस्टडी में आरोपी से मारपीट: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने TI समेत पूरे स्टाफ पर लगाया 1 लाख 20 हजार का जुर्माना