State Service Exam 2024: मध्यप्रदेश सिविल सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए 9 प्रश्नों में से 7 प्रश्नों के उत्तर और 2 प्रश्नों की वैधता को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं पूर्व निर्देश के पालन में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से विषय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई।
9 सवालों पर आपत्ति
जबलपुर के देव प्रताप सिंह ठाकुर समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों के 24 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी, प्रवीण दुबे और उत्कर्ष सोनकर ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि MPPSC ने 110 पदों के लिए राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराई थी। याचिकाओं में 9 प्रश्नों पर आपत्ति जताई गई थी। 2 को डिलीट करने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने PSC से मांगी रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने PSC की विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट मांगी थी कि किस आधार पर उत्तर तय किए गए हैं। 2023 में भी हाईकोर्ट ने 2 प्रश्नों को गलत माना था। राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा 21 अक्टूबर से शुरू होनी है। याचिकाकर्ताओं ने इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी है।
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इन सवालों पर आपत्ति
सुप्रीम कोर्ट में किस केस में मौलिक अधिकार की बात कही गई है। बिरहा प्रसिद्ध लोकगीत किस जनजाति का है। ई-मेल में अटैक, मौर्य काल में प्रदेष्ठा, सभा व समिति किस वेद में है, उपनयन परंपरा, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना आदि से जुड़े प्रश्नों के उत्तरों को लेकर आपत्ति ली गई है। इसके अलावा 2 प्रश्नों को डिलीट करने की मांग की गई है, जिनमें GDP और फाइटर से जुड़ा सवाल था।
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