पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले आरोपी को हाईकोर्ट ने एक अनोखी शर्त पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने आरोपी फैसल को इस शर्त पर जमानत दी है की. उसे केस खत्म होने तक हर महीने में 2 बार तिरंगे को 21 सलामी देनी होगी. साथ ही भारत माता की जय कहना होगा. हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में आरोपी को हाजिरी लगानी होगी. वहां लगे तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देकर भारत माता की जय का नारा भी लगाना होगा. हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने फैसल को 50 हजार रुपए के बॉन्ड के साथ जमानत दी है. ये भी शर्त रखी है कि उसे सुबह 10 से 12 बजे के बीच ही थाने पहुंचना होगा. बता दें आरोपी ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहकर भारत के खिलाफ नारा लगाया था.
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