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पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर अनूठी सजा: हर महीने थाने में भारत माता की जय बोलने के साथ 21 बार करना होगा ये काम, रखी शर्त

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले एक आरोपी को "भारत माता की जय" बोलने की अनूठी सजा दी गई है।

Aman jain by Aman jain
October 17, 2024
in इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, टॉप न्यूज, नर्मदापुरम, भोपाल, मध्यप्रदेश, रीवा
MP Raisen News

MP Raisen News

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MP Raisen News: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले एक आरोपी को “भारत माता की जय” बोलने की अनूठी सजा दी गई है। आरोपी का नाम फैजल उर्फ फैजान है, जिसने पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए थे।

इस मामले में 17 मई 2024 को भोपाल के मिसरोद थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट भी पेश की गई थी। अब, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर उसे सशर्त जमानत दे दी है।

कोर्ट ने दी अनूठी सजा

देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को अब हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच थाने में लगे तिरंगे को सलामी देने और 21 बार “भारत माता की जय” के नारे लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

यह नियम आरोपी को तब तक पालन करना होगा जब तक उसका मामला ट्रायल में है। यदि वह इन नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी।

पुलिस कमिश्नर रखेंगे निगरानी

आपको बता दें कि इस मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि आरोपी नियम और शर्तों का पालन कर रहा है या नहीं, और इसकी वीडियोग्राफी कराने के लिए भी कहा गया है।

हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच, आरोपी को पुलिस थाना मिसरोद, भोपाल के सामने उपस्थित होना होगा।

उसे थाने की बिल्डिंग पर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 21 बार “भारत माता की जय” का नारा लगाना होगा। इस शर्त को आरोपी के जमानत पत्रों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिया आदेश: अभी नहीं हटाए जाएंगे राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष-सदस्य, जानें डिटेल

आरोपी पर ये था आरोप (MP Raisen News)

आरोपी पर आरोप था कि उसने दो समुदायों के बीच सद्भाव बिगाड़ने और सांप्रदायिक विवाद बढ़ाने की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच की। इसके परिणामस्वरूप, पुलिस ने निचली अदालत में फैजल उर्फ फैजान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

अधिनस्त अदालत ने फैजान की जमानत रद्द कर दी थी, जिसके बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की। इस मामले में सरकारी वकील सीके मिश्रा ने अदालत में वीडियो क्लिप भी पेश की थी।

सरकारी वकील ने दी जानकारी (MP Raisen News)

सरकारी वकील ने अपनी दलील में बताया कि आरोपी के खिलाफ 14 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी जिस देश में जन्मा है, उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है।

वकील ने यह तर्क रखा कि यदि आरोपी व्यवस्था से नाराज है, तो उसे अपनी पसंद का देश चुनने का अधिकार है। हालांकि, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल ने सशर्त जमानत देते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि आरोपी थाने में लगे तिरंगे को 21 बार सलामी देगा और “भारत माता की जय” का नारा लगाएगा।

यह भी पढ़ें- Chief Justice Of India: जानें CJI DY चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के बाद कौन होगा भारत का अगला चीफ जस्टिस

Aman jain

Aman jain

पत्रकारिता के क्षेत्र में खुद को निखारने और क्षेत्र में बेहतर करने के लिए शिवपुरी से निकलकर ग्वालियर की जिवाजी यूनिवर्सिटी से MJMC की डिग्री पूरी की। साथ में रीजनल पोर्टल, यूट्यूब चैनल में काम किया। इसके बाद सक्रिय पत्रकारिता के सफर की शुरुआत बंसल न्यूज डिजिटल के साथ हुई। पॉलिटिक्स, क्राइम, टेक-ऑटो, बिजनेस की खबरों के साथ-साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग में खास रुचि। हर समय कुछ नया सीखने का प्रयास रहता है और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूं।

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