MP News: भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से झटका लगा है। उन्हें लोन से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए 18 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। यह मामला आरिफ मसूद के खिलाफ दायर चुनाव याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन पर अपने नामांकन-पत्र में बैंक लोन की जानकारी छिपाने का आरोप है। भाजपा प्रत्याशी ध्रुप नारायण सिंह ने आरिफ मसूद पर जानबूझकर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है और उनके निर्वाचन को चुनौती दी है।
बैंक लोन के नाम पर ठगी
दरअसल आरिफ मसूद और उनकी पत्नी के नाम पर लिए गए बैंक लोन का उल्लेख उनके नामांकन-पत्र में नहीं है। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने आरिफ मसूद को नोटिस जारी किया है और उन्हें 18 अक्टूबर तक लोन से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन बैंक मैनेजर को उपस्थित होने का निर्देश दिया
याचिका के खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बैंक के लोन से जुड़े दस्तावेजों को फर्जी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह लोन से जुड़े दस्तावेजों की जांच करे। इसका मतलब है कि मामले की जांच अब हाई कोर्ट के हाथ में होगी और वह इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगी।