MP High Court News: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में गृह विभाग के तत्कालीन एसीएस और वर्तमान में जीएडी के एसीएस संजय दुबे पर सख्त टिप्पणी की है। आपको बता दें कि ये मामला पुलिस विभाग के एक अधिकारी विजय कुमार पुंज से जुड़ा है। मार्च में हाई कोर्ट ने पुंज की याचिका पर उनके प्रमोशन के बंद लिफाफे पर निर्णय लेने का आदेश राज्य शासन को दिया था।
6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो पुंज ने अवमानना याचिका दायर की। सरकारी वकील ने कहा कि मामले में कैबिनेट से समन्वय किया जाना है इसलिए देरी हो रही है।
कोर्ट ने जताई नाराजगी
आपको बता दें कि इस बात पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे अधिकारी को इस्तीफा दे देना चाहिए जो 6 महीने में भी कैबिनेट से समन्वय नहीं बना सकते। कोर्ट ने एसीएस के (MP High Court News) वकील को चेतावनी दी है कि वे 14 अक्टूबर तक याचिकाकर्ता के प्रमोशन पर फैसला लें। अन्यथा अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यदि उन्हें लगता है कि आदेश गलत है तो उसके खिलाफ अपील करें।
इस महीने होना है रिटायरमेंट (MP High Court News)
याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष के वकील ने जवाब देने के लिए एक माह की मोहलत मांगी थी। कोर्ट ने पूछा कि याचिकाकर्ता का रिटायरमेंट कब है, तो पता चला कि इसी महीने की 31 अक्टूबर (MP High Court News) को उनका रिटायरमेंट हैं। इसके बाद कोर्ट ने फिर से पूछा आप कारण बताइए कि क्यों आपके अधिकारी इस पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं? जब याचिकाकर्ता का इसी महीने रिटायरमेंट होना है।
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