Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने खराब सड़कों के मामले में नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की तारीख पूछी। गुरुवार को हुई सुनवाई में, जस्टिस सिन्हा ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के लिए ग्रांट जारी किया है।
फंड का सही इस्तेमाल होगा या वह लैप्स हो जाएगा: HC
बेंच (Bilaspur High Court) ने पूछा कि फंड जारी होने के बावजूद काम क्यों नहीं शुरू हुआ और कब तक काम शुरू होगा। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या फंड का सही इस्तेमाल होगा या वह लैप्स हो जाएगा।
नगर निगम बिलासपुर के अधिवक्ता संदीप दुबे ने अदालत को बताया कि नई सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पेच रिपेयरिंग का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने नई सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए ग्रांट जारी किया है, और एक महीने के भीतर काम पूरा करने का लक्ष्य है।
NHAI, PWD और नगर निगम से मांगी प्रोग्रेस रिपोर्ट
कोर्ट ने एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को शपथ पत्र के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। एनएचएआई ने सुनवाई के दौरान बताया कि सेंदरी फोरलेन के पास जमीन का अधिग्रहण किया गया है और यहां दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नई सड़क का निर्माण किया जाएगा।
वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है और प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। अब मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
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