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पात्रता से अधिक वेतन लेने का मामला: इस विभाग की गलती से कर्मचारियों को हुआ अधिक राशि का भुगतान, नहीं होगी रिकवरी

सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व आदेश के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी को विभाग की गलती से अधिक राशि का भुगतान किया गया है, तो उस राशि की रिकवरी नहीं की जा सकती है।

Rahul Sharma by Rahul Sharma
September 17, 2024
in इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, टॉप न्यूज, भोपाल, मध्यप्रदेश
MP-High-Court-Order
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MP High Court Order: मध्य प्रदेश में एक विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने कुछ कर्मचारियों को उनके वेतन से अधिक का भुगतान कर दिया और बाद में रिकवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए।

मामला जब एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में पहुंचा तो रिकवरी के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि यह विभाग की गलती है।

पात्रता से अधिक वेतन लेने का मामला: इस विभाग की गलती से कर्मचारियों को हुआ अधिक राशि का भुगतान, नहीं होगी रिकवरी#MPHighCourt #MPNews #MPPolice @CMMadhyaPradesh @MPPoliceDeptt @DGP_MP

पूरी खबर पढ़ें : https://t.co/LAsLFdj4Ym pic.twitter.com/rgJP3MFCDy

— Bansal News (@BansalNewsMPCG) September 17, 2024

यह है पूरा मामला

एमपी के गृह विभाग में काम कर रहे अनुसचिवीय कैडर (ministerial cadre) के 50 कर्मचारियों को विभाग ने पात्रता से अधिक वेतन दे दिया। जब इसकी जानकारी मिली तो विभाग ने इन कर्मचारियों के विरुद्ध 10 से 35 लाख रुपये तक की रिकवरी निकाल दी।

इनमें से कुछ कर्मचारी तो रिटायर भी हो गए थे। विभाग के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में अपील दायर की गई थी।

ये भी पढ़ें: MP के मुख्य सूचना आयुक्त बने विजय यादव: राज्यपाल ने तीन सूचना आयुक्तों को भी दिलाई शपथ, CM मोहन यादव रहे मौजूद

हाईकोर्ट ने ये दिया आदेश

मप्र हाई कोर्ट (MP High Court) की ग्वालियर बेंच (Gwalior Bench) जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के (Justice Milind Ramesh Phadke) ने केस की सुनवाई करते हुए ये स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एक पूर्व आदेश के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी को विभाग की गलती (departmental error) से अधिक राशि (excess amount) का भुगतान (payment) किया गया है, तो उस राशि की रिकवरी नहीं की जा सकती है।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों (current employees) के वेतन का पुन: निर्धारण किया जा सकता है ताकि भविष्य में इस तरह की गलतियों को सुधारा जा सके।

ये भी पढ़ें: MP Weather Update: MP में फिर शुरू होगा बारिश का दौर, भोपाल, जबलपुर समेत 8 संभाग में बारिश का अलर्ट

SAT ने पक्ष में दिया आदेश

हाईकोर्ट के अधिवक्ता आलोक शर्मा (Advocate Alok Sharma) ने बताया कि इस मामले में अनुसचिवीय कर्मचारियों ने जिला बल (executive cadre) को दिए जा रहे इंक्रीमेंट (increment) के समान वेतन की मांग की थी।

इस पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (State Administrative Tribunal) यानी SAT ने उनके पक्ष में आदेश दिया, जिसके बाद कर्मचारियों को जिला बल के समान वेतनमान (pay scale) और इंक्रीमेंट (increment) देने का निर्णय लिया गया। यह फैसला (judgment) उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो विभागीय गलतियों की वजह से वित्तीय संकट (financial distress) का सामना कर रहे थे।

Rahul Sharma

Rahul Sharma

16 वर्षों से अधिक के समृद्ध अनुभव वाले अनुभवी पत्रकार राहुल शर्मा ने मीडिया की दुनिया में एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। 2008 से 2024 तक के उनके सफर ने उन्हें दैनिक भास्कर, जागरण, नवदुनिया, हरिभूमि और द सूत्र जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हुए देखा है। वर्तमान में बंसल न्यूज डिजिटल में डिप्टी न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत राहुल खोजी पत्रकारिता और पर्यावरण से जुड़ी खबरों के लिये भी जाने जाते हैं। राहुल राष्ट्रीय कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली से आते हैं। कुछ पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं। उनके इस सफर में कुछ सम्मान भी उन्हें मिले हैं।

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