Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह के इस्तीफे की संभावना जताई जा रही है। बुधवार 11 सितंबर को हरियाणा कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें विधानसभा भंग करने का निर्णय लिया जा सकता है।
यदि ऐसा होता है, तो नायब सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार बनने के छह महीने के भीतर विधानसभा सत्र बुलाना अनिवार्य होता है, और सरकार के पास अब सिर्फ एक दिन का समय बचा है।
संवैधानिक संकट से बचने के लिए गुरुवार तक सदन की बैठक बुलानी या विधानसभा को भंग करना आवश्यक है। यदि विधानसभा भंग होती है, तो नायब सिंह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहेंगे।
क्या है नियम (Haryana Assembly Election 2024)
हरियाणा विधानसभा का पिछला सत्र 13 मार्च को बुलाया गया था, जब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था। नियमों की मानें तो हर 6 महीने में एक बार विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत विधानसभा के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
इसी कारण सरकार को 12 सितंबर तक सदन की बैठक बुलानी थी। यदि ऐसा नहीं होता, तो विधानसभा भंग करने के लिए राज्यपाल को पत्र भेजना पड़ेगा, ताकि संवैधानिक संकट से बचा जा सके।
6 महीने पहले बने थे सीएम
आपको बता दें कि 12 मार्च को हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन हुआ था, जब कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। नायब सैनी को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का करीबी माना जाता है।
खट्टर के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में नायब सैनी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया था। उसी दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने उन्हें बधाई दी थी।
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