Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जनवरी 2024 से पहले जिन पदों के लिए भर्ती की अनुमति ली गई थी, उन्हें अब रद्द कर दिया गया है।
अब उन पदों पर विज्ञापन जारी करने और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले फिर से वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। इस निर्णय के तहत सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने से पहले वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है, जिससे सभी विभागों को नए सिरे से वित्तीय मंजूरी लेनी होगी।
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