MP News: ग्वालियर में तीन साल पूर्व हुए सड़क हादसे में एयरफोर्स पायलट अनुज यादव की मौत के मामले में भोपाल की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला की अदालत ने ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक पायलट के माता-पिता को 1 करोड़ 69 लाख 75 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला 30 अगस्त 2024 को सुनाया गया है, जिससे मृतक पायलट के परिवार को न्याय मिला है।
2 महीने में राशि का करना होगा भुगतान
मुआवजे की राशि का भुगतान दो महीने के भीतर करना होगा, जिस पर 9 नवंबर 2021 से अदायगी दिनांक तक 6% वार्षिक ब्याज लगेगा। यह राशि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक ब्याज के साथ देनी होगी।
ट्रक से टकराई थी कार
स्क्वाड्रन लीडर अनुज यादव (27), जो ग्वालियर में तैनात थे, 9 अक्टूबर 2021 की रात करीब 2 बजे अपनी कार से रेलवे स्टेशन से वायु सेना स्टेशन जा रहे थे। तभी धर्मवीर पेट्रोल पंप के सामने उनकी कार एक खड़े ट्रक से जा टकराई। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पायलट अनुज यादव के सिर और सीने पर गंभीर चोटें लगीं, जिससे उनकी मौत हो गई। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के निवासी थे।
माता पिता ने दर्ज की थी FIR
हादसे के लगभग एक महीने बाद, 9 नवंबर 2011 को, अनुज यादव की मां उमा यादव और पिता राम मनोहर यादव की ओर से एडवोकेट एलबी यादव ने जिला अदालत में याचिका दायर की, जिसमें मुआवजे की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि ट्रक सड़क के बीच में खड़ा था और इसके आसपास कोई बैरिकेड या संकेत नहीं थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ। याचिका में 5 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी।