CG Liquor Scam Case: रायपुर के दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक ने डॉ. प्रवेश शुक्ला को बर्खास्त कर दिया है, जो गैस्ट्रो सर्जरी विभाग में सहायक प्राध्यापक थे। उन पर शराब घोटाले में बंदी अनवर ढेबर के फेवर करने का आरोप था।
हॉस्पिटल के अधीक्षक ने पहले उन्हें नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। अब डॉ. शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी तैयारी की जा रही है।
यह भी पढ़ें: CG Liquor Scam Case: अनवर ढेबर की जमानत याचिका फिर हुई खारिज, आखिर है क्या ये शराब घोटाला मामला?
बर्खास्तगी के पत्र में लिखी गई ये बात
दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक ने डॉ. प्रवेश शुक्ला को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्तगी के पत्र में लिखा गया है कि रायपुर जेल के प्रहरी ने विचाराधीन (CG Liquor Scam Case) बंदी अनवर ढेबर को इलाज के लिए लाया था।
ओपीडी पर्ची में डॉ. शुक्ला ने लिखा था कि एंडोस्कोपी डीकेएस चिकित्सालय में नहीं होती है, जो कि गलत था। 8 जून 2024 को डीकेएस के विभिन्न विभागों में 5 केस एंडोस्कोपी हुई थी। जेल के विचाराधीन बंदी अनवर ढेबर के इलाज की पर्ची में इस प्रकार का टीप लिखना उचित नहीं था, क्योंकि डीकेएस के ओटी में इन्डोस्कोपी किसी भी विभाग से लेकर किया जा सकता था।
उच्च चिकित्सक से मार्गदर्शन लेना था जरूरी
बर्खास्तगी के पत्र में लिखा गया है कि जेल के विचाराधीन बंदी अनवर ढेबर के इलाज के संबंध में डॉ. शुक्ला ने उच्च चिकित्सक और किसी अधिकारी से मार्गदर्शन लेना जरूरी नहीं समझा। ओपीडी पर्ची में जानबूझकर इस प्रकार का टीप लिखा गया।
जिससे विचाराधीन बंदी को बचाया जा सके। पत्र कमांक 2 और 3 के माध्यम से चिकित्सालय में डॉ. शुक्ला की उपस्थिति के संबंध में तथा मरीज के इलाज के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया था, लेकिन डॉ. शुक्ला की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण मान्य नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि डॉ. शुक्ला ने छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं अस्पताल अधीक्षक के निर्देश व आदेश का पालन नहीं किया है।