MP News: मध्य प्रदेश में इंदौर जिला अदालत ने कोविड टाइम के मामले महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक याचिका पर कोरोना महामारी के दौरान एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत के मामले में बीमा कंपनी को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने मृतकों के परिवारों को 93 लाख और ब्याज के 16 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी अब परिजनों को पूरा पैसा देगी।
मोटर व्हीकल अधियनियम के हवाले से सुनाया फैसला
अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि देवास जिले के बीएनपी थाना क्षेत्र में कोरोना काल के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में आशीष अग्रवाल की मौत हो गई थी। वह अपनी कार से इटारसी जा रहे थे, जब उनकी कार ट्राले की चपेट में आकर पलट गई थी। मृतक की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में मामला दर्ज किया था, जिस पर अदालत ने बीमा कंपनी को 93 लाख 48,520 रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है, जिसमें 16 लाख 25460 रुपए ब्याज भी शामिल है।
मृतक आशीष के परिजनों ने लगाई थी याचिका
मृतक आशीष अपने परिवार का एकमात्र भरण पोषण करने वाला था, जिसमें उनकी पत्नी, तीन बच्चे और मां शामिल थे। नरसिंहगढ़ में एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में डाक विभाग के कर्मचारी मुकुंदी लाल की मौत हो गई थी। अदालत ने इस मामले में बीमा कंपनी को मृतक के परिवार को 93 लाख 63,480 रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने इतने दिन से उन्हें परेशान किया इसलिए ब्याज के 16 लाख रुपए भी बीमा कंपनी परिवारजनों को देगी