Bhopal News: आठ साल पुराने एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े समेत तीन अन्य नेताओं को दो-दो साल की सजा और 11-11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने 2016 में एनएसयूआई सीएम हाउस घेराव के दौरान धरना-प्रदर्शन के मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान धनजी गिरी को 2-2 साल की सजा सुनाई (Bhopal News) गई।
कांग्रेस के पूर्व MLA विपिन वानखेड़े, प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी को 2 साल की सजा#MadhyaPradesh #madhyapradeshnews #MLAVipinWankhede #jitupatwari #nsui #mpmlacourt pic.twitter.com/oDJ0y93Su7
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) August 3, 2024
क्या है मामला
साल 2016 यानी शिवराज सिंह चौहान सरकार के दौरान एनएसयूआई ने सीएम हाउस का घेराव किया था।
इस दौरान कांग्रेस की यूथ विंग ने धरना-प्रदर्शन किया था। इस समय पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और विकेक त्रिपाठी एनएसयूआई से जुड़े थे।
प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और पथराव हुआ था, जिसके बाद इन विपिन वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी समेत आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान तथा धनजी गिरी के खिलाफ मामले दर्ज किए (Bhopal News) गए थे।
एक साल के अंदर वानखेड़े को दूसरी सजा
कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े के खिलाफ एक साल में यह दूसरी सजा सुनाई गई है। इससे पहले 6 अक्टूबर 2023 को भी एक अन्य मामले में कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई गई।
इस मामले में वानखेड़े के साथ 6 साथियों के सजा सुनाई गई थी। वह मामला करीब 12 साल पुराना है।
जानकारी के अनुसार, मामला साल 2011 का है, जब विधायक विपिन वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी एनएसयूआई कार्यकर्ता थे।
ये दोनों उस दौरान मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर भोपाल विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे।
पुलिस ने उस दौरान विपिन वानखेड़े समेत 6 लोगों को पुलिस पर पथराव करने, वाहनों में तोड़फोड़ को लेकर आरोपी बनाया (Bhopal News) था।
ये भी पढ़ें: Bhopal News: भोपाल के क्वालिटी होम्स में मिली भाई-बहन की फंदे से लटकी लाश, सुसाइड या है कोई और कहानी
जीतू पटवारी को भी हो चुकी सजा
साल 2009 में राजगढ़ में बलवा और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को 4 साथियों के साथ सजा हो चुकी है।
इसके अलावा उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। हलांकि, बाद में उनकी जमानत ले ली गई थी। हालांकि, जब पटवारी को सजा सुनाई गई थी, उस समय वे पीसीसी चीफ नहीं थे।
उस दौरान उज्जैन कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र मरमट, घनश्याम वर्मा और पूर्व विधायक राजगढ़ कृष्णमोहन मालवीय को भी सजा सुनाई गई (Bhopal News) थी।