हाइलाइट्स
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बच्चों ने टीवी न देखने देने पर माता पिता के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
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पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस के तहत मामला दर्ज कर बनाया चालान
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हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए, ट्रायल पर लगाई रोक
Indore News: एमपी के इंदौर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक बच्चे ने अपने माता-पिता की पुलिस थाने में शिकायत की है. शिकायत भी इसलिए क्योंकि माता पिता बच्चों को टीवी देखने और मोबाइल चलाने से मना कर रहे थे. इसके बाद 21 साल की बेटी और 8 साल के बेटे ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. दोनों ने पेरेंट्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी. पुलिस ने इस मामले में ऐसी धाराएं लगाईं, जिसमें 7 साल तक की सजा होने का प्रावधान है. मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा है.
पुलिस ने चालान पेश किया
पुलिस ने चालान पेश करते हुए माता पिता को नोटिस भेजा है. मामला चंदन नगर थाने का है. चालान पेश होने के बाद माता-पिता ने हाईकोर्ट में मामले को चुनौती दी. हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद जिला कोर्ट में माता-पिता के खिलाफ शुरू किए गए ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है. पुलिस ने इस मामले में पुलिस ने परिजन के खिलाफ धारा 342, 294, 323, 506 व जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था.
अधिवक्ता ने रखे ये तर्क
अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी ने हाईकोर्ट को बताया कि 25 अक्टूबर 2021 को बच्चे थाने पहुंचे और पुलिस अफसरों को माता-पिता के द्वारा मोबाइल देखने, टीवी चलाने पर रोज-रोज डांटने की बात बताई. जिसपर पुलिस ने परिजन के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज कर चालान पेश कर दिया.
माता पिता का घर छोड़ बुआ के पास रहने लगे बच्चे
बच्चों ने बताया कि माता-पिता कई बार उनसे मोबाइल और टीवी चलाने पर मारपीट भी करते थे. एफआईआर दर्ज कराने के बाद से ही दोनों बच्चे बुआ के साथ रह रहे हैं. जिसके बाद पिता का भी अपनी बहन के साथ विवाद हुआ. माता-पिता ने एफआईआर दर्ज होने के पहले कोर्ट में कहा कि बच्चों की मोबाइल, टीवी की लत से हर घर परेशान है. इसलिए कभी कभी बच्चों को डांटना बहुत ही सामान्य बात है. कोर्ट ने फिलहाल ट्रायल पर रोक लगाई है. इसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला बच्चों के द्वारा अपील करने पर किया जा सकता है.
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