हाइलाइट्स
-
डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन पर 25 हजार रुपयों का जुर्माना
-
नियमों के खिलाफ ट्रांसफर करने के मामले में लगाया फाइन
-
1 हफ्ते में निजी आय से भरना होगा जुर्माने की राशि
MP High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने तबादले से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन पर 25 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने नियमों के खिलाफ जाकर ट्रांसफर करने पर ये जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी कहा हर हाल में एक सप्ताह के भीतर डीएमई को कास्ट के 25 हजार रुपए जमा करने होंगे.
निजी आय से 7 दिन में भरें जुर्माना
हाईकोर्ट ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को फटकार लगाते हुए 7 दिन में फाइन भरने को कहा है. कोर्ट ने डीएमई को 25 हजार रुपयों के इस जुर्माने की राशि निजी आय से भरने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने डीएमई को आदेश देते हुए कहा कि वो 1 हफ्ते के भीतर जुर्माने की ये राशि याचिकाकर्ता को चुका दें.
क्या है पूरा मामला
दरअसल ये मामला जबलपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज में पदस्थ एसोसिएट प्रोफेसर के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है. नियमों और सेवा शर्तों के अनुसार मेडिकल कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर का तबादला नहीं किया जा सकता है. इसके बावजूद इसके डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मयूरा सेठिया का ट्रांसफर सिवनी मेडिकल कॉलेज में कर दिया था. इसके खिलाफ डॉक्टर मयूरा साठिया ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.
जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट रद्द किया तबादला
जबलपुर हाई कोर्ट में जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने पाया कि डीएमई ने नियमों को जानते समझते भी उनका पालन नहीं किया. ऐसे में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तबादला ना करने की राहत दी है और डीएमई पर 25 हजार रुपयों का जुर्माना ठोक दिया है.
यह भी पढ़ें: Credit Card Bill: क्रेडिट कार्ड में बकाया राशि आगे न बढ़ाएं, फौरन निपटाएं बिल, इन तरीकों से चुकाएं लोन