Bihar Assembly Monsoon Session: बिहार विधानसभा के मॉ़नसून सत्र के आज यानी बुधवार को तीसरा दिन है।
नीतीश सरकार पेपर लीक के खिलाफ विधेयक बुधवार को सदन में पेश किया। नए कानून में अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार सख्त नियमों वाला ये बिल पेश करने जा रही है। नए कानून वाले बिल में पेपर लीक में शामिल पाए जाने वाले दोषियों और संस्थाओं को 3-10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक, अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी।
सदन हुआ स्थगित
इस बिल को मानसून सत्र के दूसरे दिन ही पेश होना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सरकार इसे पेश नहीं कर पाई।
सदन में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सदन गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
विपक्ष ने किया हंगामा
बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र (Bihar Assembly Monsoon Session) का आज तीसरा दिन है। बिहार को केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर विपक्ष आज सरकार के घेरा और हंगामा किया।
बिहार विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और 12 बजे विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हुई। आपको बता दें कि आज नीतीश सरकार विधानसभा में तीन बिल पेश करने की पूरी तैयारी में थी। इसमें पेपर लीक से जुड़ा भी एक मुख्य होगा।
विपक्ष पर गर्म हुए सीएम नीतीश
विपक्ष के विधायक सदन में आरक्षण के समर्थन में बेल में तख्तियां लहराने लगे। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने सभी से बैठ जाने की अपील की, लेकिन विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाने लगे।
जवाब में सीएम नीतीश ने विपक्ष के नेताओं से कहा आप सब का हाय हाय। चुपचाप बैठ जाइए।
विपक्ष की मांग है कि 75 प्रतिशत आरक्षण को 9वीं अनुसूचित में शामिल किया जाए। वहीं, विपक्ष के विरोध पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हमलोग केंद्र को अनुशंसा कर चुके हैं। मामला कोर्ट में है।
खास हैं तीनों बिल
बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024
बिहार माल और सेवा कर ( संशोधन) विधेयक, 2024
बिहार लिफट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024
बिल में होंगे सख्त नियम
प्रतियोगी परीक्षाओं में आए दिन होने वाले पेपर लीक मामले को रोकने के लिए सख्त नियमों वाला बिल पेश किया जाएगा।
नए कानून वाले बिल में पेपर लीक में शामिल दोषियों और संस्थाओं को 3-10 साल की सजा का प्रावधान किया जा सकता है।
इसके साथ ही नए बिल में 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ जुर्माने का भी प्रावधान है। राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर ये कानून प्रभावी होगा।
यह भी पढ़ें- गंभीर ने छीना इस कोच का हक: पाकिस्तानी क्रिकेटर ने लगाए आरोप, कहा- गौतम पर्ची से बने टीम इंडिया के हेड कोच