हाइलाइट्स
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इंदौर के आसपास के पिकनिक स्पॉट पर बैन
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7 से ज्यादा जगहों पर कलेक्टर ने लगाया बैन
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मानसून सीजन तक जारी रह सकता है बैन
MP Tourist Place: मानसून में घूमने के शौकीन लोगों के लिए इंदौर कलेक्टर ने बड़ा झटका दिया है. अब इंदौर के आस पास मौजूद पिकनिक स्पॉट और डेम और झरनों का लुत्फ लोग नहीं उठा पाएंगे. सुरक्षा के लिहाज से इंदौर कलेक्टर ने 8 से ज्यादा ऐसे स्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया है. यानी अब यहां लोग घूमने नहीं जा सकते हैं. यानी अगर कोई इन स्थानों पर घूमने जाता है. उनपर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी.
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किए आदेश
इंदौर कलेक्टर ने जोखिम वाले स्थानों को चयनित कर उनपर प्रतिबंधित कर दिया है. इन स्पॉट में तिंछा फॉल, चोरल फॉल, चोरल डेम, सीतला माता फॉल, कजली-गढ़, मेंहदी कुंड, जामन्या कुंड समेत कई ऐसे स्थान हैं जहां बारिश में जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है.
प्रवेश पर प्रतिबंधित का आदेश जारी
इन सभी खतरनाक जगहों पर आज मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किया है. उन्होंने इस विषय में आदेश जारी कर दिया. यह फैसला जन सुरक्षा और हादसों को रोकने के लिहाज से लिया गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी. यह प्रतिबंध कब तक लागू रहेगा, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है. हालांकि मानसून-मानसून इन जगहों पर जाना प्रतिबंधित रहेगा. इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि इसपर जागरूकता लाने की बहुत जरूरत है. इंदौर की जनता की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है.
हर साल हादसों में कई लोगों की जाती है जान
गौरतलब है कि मानसून के दौरान ऐसे स्थानों पर कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं. इस तरह के खतरनाक हादसों वाले स्थान पर इंदौर में भी पिछले कई सालों में इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं. जहां बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं समेत कई लोगों की जान गई है. Indore के picnic spot और waterfall पर ऐसा प्रतिबंध लगाने का आदेश पहली बार लगाया गया है.
अधिकारियों के लिए दिए निर्देश
आदेश में अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं. संबंधित अधिकारी पर्यटल स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाएंगे. इसके साथ ही आवश्यक स्थानों पर सीमाएं निर्धारित की जाएंगी. जिसके भीतर लोगों को प्रवेश की अनुमती नहीं होगी. थाना प्रभारी इन सभी आदेशों का पालन सुनिश्चित कराएंगे. विधि एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में तैनात अधिकारी, कर्मचारी और पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी इस आदेश से बाहर हैं.
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