हाइलाइट्स
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कोर्ट में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद
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शिवनाथ नदी में मरीं थी मछलियां
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भाटिया फैक्ट्री से छोड़ा गया केमिकल
Mungeli Wine Factory Case: छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी में मुंगेली जिले की भाटिया शराब फैक्ट्री (Mungeli Wine Factory Case) ने प्रदूषित पानी छोड़ दिया। इससे नदी की लाखों मछलियां मर गईं। इतना ही नहीं नदी के फैक्ट्री का दूषित पानी मिलने के बाद कई मवेशी की भी जान चली गई।
इस मामले में हाईकोर्ट बिलासपुर (Bilaspur High Court) ने स्वत: संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई की थी। इस मामले में मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ से भी जवाब मांगा था।
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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) July 22, 2024
22 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट बिलासपुर (Bilaspur High Court) में सुनवाई के बाद कोर्ट ने भाटिया शराब फैक्ट्री को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब दो सप्ताह के अंदर देने के आदेश दिए हैं। नोटिस में कोर्ट ने नदी में प्रदूषण फैलाने के मामले में जवाब मांगा है।
प्रदूषण रोकने के मांगे उपाय
हाईकोर्ट बिलासपुर (Bilaspur High Court) ने शिवनाथ नदी में प्रदूषणयुक्त पानी छोड़ने के बाद लाखों मछलियां मर गईं हैं। नदी में प्रदूषण फैलाने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। इसको लेकर मुंगेली की भाटिया फैक्ट्री (Mungeli Wine Factory Case) से दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।
इसके साथ ही नोटिस में फैक्ट्री संचालक से प्रदूषण रोकने के उपायों की जानकारी भी मांगी है। इनकी जानकारी हाईकोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान फैक्ट्री को देना होगी।
अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद
शिवनाथ नदी में मछली और मवेशियों के मारे जाने के बाद कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वत: संज्ञान लिया था। इस मामले में कोर्ट ने भाटिया शराब फैक्ट्री (Mungeli Wine Factory Case) से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। इसके साथ ही अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद की जाएगी। इन जनहित याचिका में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
जहरीली केमिकल नदी में मिला था
बता दें कि भाटिया शराब फैक्ट्री (Mungeli Wine Factory Case) से जहरीला केमिकल शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा था। इस जहरीले केमिकल के कारण लाखों मछलियां मर गईं थीं।
वहीं जब मवेशियों ने इस जहरीले पानी को पीया तो उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया।
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फैक्ट्री ने नहीं दिया जवाब
इधर हाईकोर्ट ने इसी मामले में पर्यावरण प्रदूषण मंडल को भी तलब किया था। पर्यावरण प्रदूषण मंडल ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना जवाब रखा। इस जवाब में कहा कि फैक्ट्री (Mungeli Wine Factory Case) संचालक को अप्रैल में नोटिस जारी किया था, लेकिन अब तक कोई जवाब शराब फैक्ट्री की ओर से नहीं दिया गया।