NEET Supreme Court Hearing: नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। उम्मीदवार इस परीक्षा को रद्द के दोबारा नए तरीके से परीक्षा करवाने की मांग शीर्ष अदलात में कर रहे हैं। विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज कोई बड़ा फैसला सुना सकता है।
दरअसल, इससे पहले गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि नेशनल टेस्ट एजेंसी सेंटर वाइज परिणाम शनिवार तक अपनी वेबसाइट पर जारी करें, इसके बाद एनटीए ने शनिवार दोपहर 12 बजे तक परिणाम घोषित कर दिए थे। दरअसल, शीर्ष अदालत को इसमें पेपर लीक और असामान्य अंक मिलने की संभावना हैं।
40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई आज
उच्चतम न्यायालय ने पिछली सुनवाई में कहा था की नेशनल टेस्ट एजेंसी की वेबसाइट पर सेंटर वाइज परिणाम के बाद 22 जुलाई को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा था सेंटर वाइज परिणाम अपलोड होने के बाद पीठ 40 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी।
बता दें कि इन 40 याचिकाओं में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल हैं। उनकी याचिकाओं में मुकदनों की अधिकता से बचने के लिए नीट-यूजी विवाद पर विभन्न उच्च न्यायालयों में उसके खिलाफ लंबित मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद यह मालूम चला है कि नीट पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से कथित तौर पर लाभांवित होने वाले अभ्यर्थी का परीक्षा में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था। हालांकि, कुछ केंद्रों पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या अधिक थी।
ये डेटा 4 हजार 750 केंदों के 32 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों का जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कथित अनियमितताओं को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और उसी के निर्देश पर यह आंकड़े जारी किए गए हैं। लाखों अभ्यर्थी परीक्षा पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की आस लगाए बैठे हैं।
शीर्ष अदालत को नहीं मिले कुछ पक्षों के केंद्र और NTA के जवाब
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के दायरे में आए केंद्रों के उम्मीदवारों का प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से काफी साधारण रहा था। उच्चतम न्यायालय ने 11 जुलाई को परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने और नीट यूजी 2024 के आयोजन में कथित गड़बड़ी की जांच की मांग वाली याचिकाओं सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, इसका मुख्य कारण कुछ पक्षों और केंद्र और एनटीए ने शीर्ष अदालत को जवाब नहीं मिले थे।
साथ ही इसको लेकर पीठ ने यह भी कहा था कि जांच में हुई प्रगति पर सीबीआई से स्थिति रिपोर्ट मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आठ जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि नीट यूजी परीक्षा की शुचिता का उल्लघंन किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ के द्वारा यह भी कहा गया था कि पूरी प्रक्रिया इससे प्रभावित हुई है तो दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जा सकता है। बता दें कि 5 मई 2024 को देश के 571 शहरों के 4 हजार 750 केंद्रों पर परीक्षा को आयोजित किया गया था, जिसमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। इसमें 23.33 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी।