हाइलाइट्स
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अरविंद केजरीवाल को 51 दिन बाद राहत
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सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम बेल
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जेल से बाहर आने में फंसा है 1 पेच
Supreme Court Hearing on Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है।
पीठ ने कहा कि चुनावों से 48 घंटे पहले हम केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं। केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उन्हें दो जून को सरेंडर करना होगा।
जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे
केजरीवाल को यह जमानत मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली है। इसे ED देख रही है। केजरीवाल के खिलाफ दूसरा मामला CBI देख रही है, जिसमें वह अभी जेल में हैं। इसलिए अभी वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
CBI केस में न्यायिक हिरासत बढ़ी
सीबीआई के द्वारा दर्ज मामले की वजह से अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में ही रहेंगे। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं अब सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है।
25 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
बता दें कि ईडी के मामले में जमानत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था।
इसी मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका दिया। सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 25 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा।
21 मार्च से जेल में हैं केजरीवाल
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि, केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे।
केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। इन आरोपों को खारिज करने वाली AAP कहती रही है कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे।
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