हाइलाइट्स
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बुकिंग करते समय न करें गलती
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जान लीजिए रेलवे का ये नियम
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इस गलती से जा सकते हैं जेल
IRCTC Ticket Booking Rule: आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन टिकट बुक (Online Train Ticket Booking) करने के लिए IRCTC की वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिये ट्रैवल प्लान बनाकर अपनी सुविधा अनुसार, घर बैठे ट्रेन टिकट बुक करना आसान होता है।
आज हम आपको IRCTC टिकट बुकिंग के नियम बताने जा रहे हैं जो आम लोगों को जानना बेहद जरूरी है। इन नियमों के उल्लंघन करने पर आप कैसे जेल जा सकते हैं इसके बारे में भी बताएंगे।
IRCTC से टिकट बुकिंग के नियम
आप अपनी पर्सनल ID से हर महीने अधिकतम 12 से 24 टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे की ओर से यह दोहराया गया है कि पर्सनल कस्टमर ID का उपयोग करके बुक किए गए टिकट केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं।
उन टिकटों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इल्तेमाल नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह का दुरुपयोग, जैसे कि व्यावसायिक रूप से टिकट बेचना, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 (Section 143 of Railway Act 1989) के तहत अपराध माना जाता है।
इस गलती से खा सकते हैं जेल की हवा
The news in circulation on social media about restriction in booking of e-tickets due to different surname is false and misleading. pic.twitter.com/xu3Q7uEWbX
— IRCTC (@IRCTCofficial) June 25, 2024
IRCTC की पर्सनल आईडी से बुक किए गए टिकटों को अगर आप किसी और को बेचते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है।
रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 143 के तहत IRCTC के एप या वेबसाइट पर यूजर की पर्सनल आईडी से बुक किए गए टिकटों को बेचते हुए पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
रेलवे के नियम के मुताबिक यूजर की पर्सनल आईडी के जरिये टिकट बुकिंग कर उसे बेचे जाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
3 साल की जेल का साथ इतने रुपए का जुर्माना
पर्सनल आईडी से बुकिंग टिकटों का अगर आप कॉर्मिशियल इस्तेमाल करते हैं यानी उसे बेचते हैं तो 3 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। इसका साफ मतलब यह है कि आप पर्सनल आईडी के जरिये टिकट बुकिंग कर बिजनेस नहीं कर सकते हैं।
वरना आपके ऊपर सख्त कार्यवाई की जा सकती है। हालांकि, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए टिकट बुक करने पर कोई रोक नहीं है। बस रेल्वे ने अपने नियम में यह कहा है कि जिस रिश्तेदार के लिए आप टिकट बुक कर रहे है उसके पास वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए।