Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ का एक बड़ा पेचीदा मामला सामने आया है। जहां एक व्यक्ति ने कंपनी से घड़ी खरीदी, वह बार-बार रियल टाइम सेट करने के बाद भी पांच मिनट पीछे हो जा रही थी।
इसकी शिकायत कंपनी से करने के बाद भी उपभोक्ता की सुनवाई नहीं हुई तो इसकी शिकायत जिला उपभोक्त फोरम में की।
जहां से उपभोक्ता फोरम (District Consumer Forum) ने घड़ी (Chhattisgarh News) के रुपए छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने के आदेश जारी किए। इसके साथ ही पांच-पांच हजार रुपए वाद व्यय और मानसिक कष्ट के लिए देने का भी आदेश दिया है।
जानकारी मिली है कि अवंति विहार के युवक ने लगभग पांच साल पहले अरमानी कंपनी की कलाई घड़ी खरीदी थी। इसकी कीमत करीब साढ़े 24 हजार थी।
यह घड़ी (Chhattisgarh News) वारंटी पीरियड में ही हर महीने 5 मिनट देरी से चलने लगी। इस पर युवक ने सर्विस सेंटर में शिकायत की। इसके साथ ही दूसरी घड़ी मांगी।
सेंटर वालों ने इस पर पहले बहानेबाजी की। इसके बाद नई घड़ी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवक ने जिला उपभोक्ता फोरम में दुकानदार के खिलाफ वाद दायर किया।
निगरानी में चला पता, लेट चल रही
जिला उपभोक्ता फोरम (District Consumer Forum) में एजाज कजार ने वाद दायर किया। इसमें उन्होंने नवंबर 2019 में एम्पोरियम अरमानी की एक कलाई घड़ी (Chhattisgarh News) खरीदी। यह एक माह बाद घड़ी 5 मिनट लेट चलने लगी है।
इस पर युवक ने उसको रिसेट कर फिर से इस्तेमाल किया। इसके बाद मार्च-अप्रैल तक उसकी निगरानी करना शुरू की। इसमें यह पता चला कि घड़ी हर महीने 5 मिनट लेट है।
इसके बाद मई में इसकी जानकारी दुकानदार से की। इसके बाद दुकानदार ने घड़ी को सर्विस सेंटर बेंगलूरु भेजने की बात कही।
नई घड़ी के लिए किया मना
एजाज ने कंपनी को मेल किया। इसके जरिए घड़ी (Chhattisgarh News) के लेट चलने की जानकारी दी। साथ ही युवक ने कंपनी निवेदन कर कहा कि घड़ी अभी वारंटी में है, इसके बदले दूसरी नई घड़ी दीजिए।
कंपनी की ओर से परिवादी को जवाब आया कि घड़ी बनाकर दी जाएगी। नई घड़ी नहीं दी जाएगी। इसके बाद परिवादी ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर कर जानकारी दी।
ये खबर भी पढ़ें: MS Dhoni Birthday Pictures: बॉलीवुड के सुल्तान ने मनाया क्रिकेट के थाला का जन्मदिन, देखें इस पल की शानदार पिक्चर्स
एक महीने के अंदर देना थी जानकारी
परिवादी ने खराब घड़ी के बदले नई घड़ी (Chhattisgarh News) की डिमांड की तो कंपनी ने मना कर दिया। कंपनी ने कहा कि यदि घड़ी जिस तारीख को खरीदी थी, उस दिन से एक महीने के अंदर कंपनी को जानकारी देना थी।
यदि ऐसा करते तो घड़ी बदलकर दी जा सकती थी। वहीं कंपनी ने कहा कि घड़ी के पार्ट्स नहीं मिलते तो यह बदल दी जाती, लेकिन इस घड़ी को बनाकर दिया है। यही घड़ी आपको लेना होगी।
इसके बाद परिवादी ने जानकारी दी कि 2 साल की इंटरनेशनल वारंटी के साथ घड़ी (Chhattisgarh News) बदलकर देने का नियम लागू रहता है। इस आधार पर कंपनी को परिवादी की ओर से लीगल नोटिस भेजा गया।
जिस पर जिला उपभोक्ता फोरम (District Consumer Forum) ने फैसला सुनाया है। जिसमें उपभोक्ता फोरम ने घड़ी के रुपए छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने के आदेश जारी किए। इसके साथ ही पांच-पांच हजार रुपए वाद व्यय और मानसिक कष्ट के लिए देने का भी आदेश दिया है।