Packaged Foods: पैकेज्ड फूड के लिए नए नियम लागू हो रहे हैं. अब पैकेज्ड फूड के लेबलिंग पर नए नियम के अनुसार बड़े फॉन्ट में बताना होगा कि प्रोडक्ट (उत्पाद) में कितने प्रतिशत नमक, चीनी, और फैट है. (FSSAI) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों (Packaged Food Items) के लिए ये नियम लागू किया जाएगा. इसके मुताबिक अब लेबल पर कुल चीनी, नमक और वसा (FAT) की पोषण संबंधी जानकारी मोटे अक्षरों में और बड़े फॉन्ट में छापनी होगी.
जल्द जारी होगा FSSAI
FSSAI इसके लिए जल्द एक अधिसूचना जारी करेगा. एफएसएसएआई के अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 44वीं बैठक में इसपर चर्चा हुई. बैठक के बाद पोषण संबंधी जानकारी लेबलिंग के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में संशोधन को मंजूरी देने का फैसला लिया गया. संशोधन का मकसद उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट से मिलने वाले पोषक त्तव को अच्छी तरह समझने के लिए किया जा रहा है.
झूठे और भ्रामक दावों पर होगा एक्शन
FSSAI अब पैकेट पर झूठे दावे और भ्रामक दावों पर एक्शन लेगा. पिछले दिनों ही ‘हेल्थ ड्रिंक’ (Health Drink) शब्द को कुछ प्रोडक्ट से हटाने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट को भेजी गई थी. क्योंकि यह एफएसएस अधिनियम 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं है.
आम आदमी को होगा ये फायदा
नए नियम आने के बाद आम आदमी पैकेेज्ड फूड खरीदने पर ग्राहकों को प्रोडक्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू को अच्छी तरह समझने में मदद करेगा. नमक, चीनी और फैट की जानकारी बोल्ड और बड़े लेटर्स में लिखे होने से ग्राहकों को ये पैकेट पर प्रमुखता से दिखेंगे. इससे वह अपनी सेहत और अपने बच्चों के लिए बेहतर प्रोडक्ट चुन सकेंगे.