MP High Court: एमपी हाईकोर्ट ने खंडवा की भाजपा विधायक कंचन तनवे पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जबलपुर हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने यह राशि एक सप्ताह में लीगल सेल अथॉरिटी में जमा करने का आदेश दिया है. मामला चुनाव के दौरान गलत जानकारी देने से जुड़ा है जिसके विरोध में कांग्रेस पार्षद ने विधायक कंचन तनवे की शिकायत की थी.
कंचन तनवे पिता की जगह लिखा पति का नाम
जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने याचिका लगाई थी. इसी मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई इस दौरान विधायक को जबलपुर हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे नहीं पहुंचीं. बता दें मध्यप्रदेश में हुए 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर कंचन मुकेश तनवे ने चुनाव लड़ा था. इसी दौरान उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी दी थी. इसमें पिता की जगह पति मुकेश तनवे का नाम लिखा था.
चुनाव आयोग में हुई थी शिकायत
कांग्रेस प्रत्याशी रहे कुंदन मालवीय ने इस मामले में चुनाव आयोग को शिकायत भी की थी. जिसको लेकर जनवरी 2024 में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिकाकर्ता ने तब चुनाव को शून्य करने की मांग की थी. जिला पंचायत के चुनाव के समय भी रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें नोटिस दिया था. तब उन्होंने शपथ-पत्र देकर समय नहीं होने का हवाला दिया था.
जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम के साथ बनता है
दोबारा जब कंचन तनवे विधानसभा चुनाव लड़ रहीं थी. तब भी उन्होंने दोबारा वही जाति प्रमाण-पत्र पेश किया. इसके बाद सामने आया कि विवाहित महिला होने पर भी उनकी जाति प्रमाण-पत्र पर पिता के बजाय पति का नाम होना गलत है. जाति प्रमाण-पत्र और पेन कार्ड पर पिता का ही नाम आता है.
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