Bhopal News: अगर आप भी भोपाल में प्लाट खरीद कर मकान बनाने वालों के लिए खुशखबरी है. जानकारी के मुताबिक 2000 स्क्वायर फीट प्लाट पर निर्माण की परमिशन के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. अब आप एबीपास पोर्टल mpenagarpalika.gov.in पर ऑनलाइन मोड के जरिए आवेदन करके निर्माण शुरू कर सकेंगे.
बता दें इसके लिए नगरीय निकाय विकास और आवास विभाग के द्वारा फाइनल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. अब तक 1100 स्क्वायर फीट तक के मकाओं पर ही डीम्ड परमिशन मिला करती थी. भोपाल में हर साल 6000 बिल्डिंग के लिए नगर निगम बिल्डिंग परमिशन जारी करता था.
जिसमें करीब 2000 फाइल की परमिशन आर्किटेक्ट तो 3000 से अधिक की परमिशन निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा के इंजीनियर जारी करते हैं.
प्रदेशवासियों को मिलेगा लाभ
मध्यप्रदेश सरकार के फैसले से प्रदेशवासियों को काफी लाभ मिलेगा. प्रदेश में 90% मकान का निर्माण 2000 स्क्वायर फीट के प्लाट पर ही होता था. मकान निर्माण की परमिशन के लिए लोगों को नगरनिगम की लंबी लाइनों में लगना पड़ता था. साथ ही इसके लिए आर्किटेक्ट का सहारा भी लेना पड़ता था.
लेकिन अब एबीपास पोर्टल के जरिए घर बैठे ये काम भी आसानी से पूरा हो सकेगा. अब घर बैठे एबीपास पोर्टल पर उपलब्ध नक़्शे चुनकर मकान बनाने के लिए डीम्ड परमिशन मिल जाएगी. इस ऑनलाइन प्रोसेस में मुआयना का प्रावधान भी शामिल होगा.
नगर निगम के बिल्डिंग परमिशन शाखा के कर्मचारी डीम्ड परमिशन जारी होने के एक महीने के अंदर मौके पर जाकर मुआयना करेंगे. जिसमें अगर नक़्शे के मुताबिक निर्माण नहीं मिला तो जांच के बाद परमिशन रद्द हो जाएगी.
कैसे करें आवेदन
सबसे पहले नगरीय प्रशासन के एबीपास पोर्टल mpenagarpalika.gov.in पर जाएं.
पोर्टल पर उपलब्ध नक्शों में से अपनी पसंद का नक्शा चुनें.
चुने गए नक्शे के अनुसार ऑनलाइन फीस जमा करें.
फीस जमा करने के बाद, आपको डीम्ड परमिशन मिल जाएगी.
जिससे आप ऑनलाइन प्रक्रिया के आधार पर ही काम शुरू कर सकते हैं.