CM Kejriwal Arrest: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। CBI केजरीवाल को तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई ने उनसे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में तिहाड़ जेल में पूछताछ की है। इससे पहले खबर आई थी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उनकी लीगल टीम ने साफ कर दिया कि CBI ने सिर्फ पूछताछ की है। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है।
बुधवार को जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले ही सीबीआई ने केजरीवाल से तिहाड़ जेल में पूछताछ की है।
केजरीवाल की जमानत पर रोक बरकरार
हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक बरकरार रखी है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट ने ये भी कहा
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक जारी रखी है। HC ने कहा कि निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।
हाईकोर्ट ने कहा कि हमने दोनों पक्षों को सुना। लेकिन निचली अदालत ने ED के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर ध्यान नहीं दिया।
ये खबर भी पढ़ें: कहीं आपके घर के नीचे तो नहीं दबा सोना, इस तरीके से लगा सकते हैं पता
निचली कोर्ट पर HC की सख्त टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने मुद्दा उठाया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था।
इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और ये दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं दिया।
इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को जमानत दी थी, जिस पर बाद में हाईकोर्ट ने 25 जून तक फैसला आने तक रोक लगा दी थी।