Anti-Paper Leak Law: देश में एंटी-पेपर लीक कानून लागू हो गया है। पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट का नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों और नकल रोकने के लिए लाया गया है।
दोषी को मिलेगी सख्त सजा
एंटी-पेपर लीक कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। 10 लाख तक के जुर्माने के साथ इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर को भी सजा
अगर पेपर लीक मामले में परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाया जाता है तो उसे 5 से 10 साल तक की सजा होगी। इसके साथ ही उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उससे परीक्षा की लागत वसूल की जाएगी।
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पहले पेपर लीक के लिए नहीं था कोई सख्त कानून
एंटी पेपर लीक कानून NEET और UGC-NET जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ियों से निपटने के लिए कोई सख्त कानून नहीं था। अब इस कानून से फायदा होगा कि पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर लगाम लग सकेगी।