Arvind Kejriwal Bail: शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिली. शराब घोटाले केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत ₹100000 के मुचलके पर जमानत दी गई है. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (Ed) अब दिल्ली हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देगी. राउज एवेन्यू कोर्ट में जज न्याय बिंदू की वेकेशन बेंच ने 19 जून को ED और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले केजरीवाल को कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली थी. शुक्रवार 21 जून को केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे.
आप नेता संजय सिंह बोले सत्य की जीत
आप नेता संजय सिंह ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है. अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फसाया गया था. ये देश की जनता की जीत है. हमें आखिरकार न्याय मिला
दोनों पक्षों ने कोर्ट में रखी ये दलील
ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू का कहना है कि ED ने हवा में जांच नहीं की है. केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं. उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए. वहीं इसपर केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने कोर्ट के सामने दलील दी कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा मामला सिर्फ कल्पना पर आधारित है.
21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था. इसके बाद लगातार उनकी बेल कैंसिल होती रही. 1 अप्रैल को वे तिहाड़ जेल भेजे गए थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 10 मई को उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी. जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद उन्होंने 2 जून की शाम 5 को तिहाड़ जाकर सरेंडर कर दिया था.