हाइलाइट्स
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16 जून से 15 अगस्त तक नहीं पकड़ सकेंगे मछली
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ये समय मछली के ब्रीडिंग का, इसलिए लगा प्रतिबंध
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उल्लंघन करने पर एक साल की सजा या जुर्माना
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में अब मछलियां पकड़ने पर जेल हो सकती है। सरकार ने 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसको लेकर सरकार ने एक आदेश दिया है। इस आदेश के तहत यदि कोई मछली पकड़ता पाया गया तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही जुर्माना और जेल भी हो सकती है।
बता दें कि प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा लोग मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।
मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने के बाद छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) सरकार की ओर से कहा है कि बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
ये समय मछलियों के ब्रीडिंग के लिए होता है। इसलिए उन्हें संरक्षित करने आवश्यकता है।
इसके चलते राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित है।
यहां पर लागू रहेगा सरकार का नियम
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) के सभी नदी-नाले, छोटी-बड़ी नदी जिन पर सिंचाई के तालाब या जलाशय (बड़े या छोटे) बने हैं। केज कल्चर को छोड़कर शेष सभी तरह के जलाशयों में मछली पकड़ना प्रतिबंधित है।
आदेश में कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर एक साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना या दोनों भी किए जा सकते हैं।
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प्रदेश में 2 लाख इस काम से जुड़े
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) में लगभग 2 लाख 20 हजार के करीब लोग मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।
यह जानकारी कृषि विभाग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दी गई है। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) में ग्रामीण तालाब, सिंचाई तालाब, नदी, इन तीन कैटेगरी को निर्धारित किया गया है, जहां मछलियों का पालन कर व्यवसाय किया जाता है।
राज्य में 1 लाख 29 हजार 39 तालाब हैं, जहां मछलियों का पालन किया जाता है।