NEET UG Counseling: आज (11 जून) सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 (NEET UG Counseling) में हुई धांधली को लेकर सुनवाई की गई। इस दौरान नीट काउंसलिंग (NEET UG Counseling) पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 1 हजार 563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने और नीट की काउंसलिंग (NEET UG Counseling) रोकने की याचिका दायर की गई थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब भी मांगा है।
मंगलवार को जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि- नीट यूजी की पवित्रता प्रभावित हुई है। हमें इसका जवाब चाहिए।
छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का आरोप
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्लाह मोहम्मद फैज और शैंक रोशन मोहिद्दीन ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कई छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का आरोप लगाया है।
इस दौरान ये भी सामने आया कि इस साल नीट परीक्षा (NEET UG Counseling) में कुल 67 कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। इन सभी कैंडिडेट्स को 720 में से 720 मार्क्स मिले। इनमें से आठ छात्र एक ही परीक्षा केंद्र से थे।
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