Mata Vaishno Devi: माता वैष्णो देवी धाम में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के धाम जाते हैं, वहीं अब माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए पांच किलोमीटक के दायरे में मांस और शराब के बाद अब तंबाकू और सिगरेट बचने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है।
1 अगस्त से लागू होगा नियम
यह प्रतिबंध 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, जिसके बाद कटड़ा व यात्रा मार्ग पर तंबाकू और सिगरेट बेचना गैर कानूनी होगा। बता दें कि आधार शिविर कटड़ा ने यह फैसला पवित्रता बनाए रखने के लिए मांस और शराब के बाद अब सिगरेट और तंबाकू को बेचने पर भी पूरी तरह से रो लगाई है। अब 1 अगस्त से कटड़ा व यात्रा मार्ग पर सिगरेट व तंबाकू को बेचने पर पूरी तरह से गैर कानूनी होगा।
अगस्त से पहले खत्म करें स्टॉक
माता वैष्णो देवी धाम में कटड़ा के रियासी जिला उपायुक्त विशेष पाल महाजन ने बताया कि माता वैष्णो देवी का धाम एक पवित्र स्थान है। यहां पर लोग दूर-दूर से माता के दर्शन करने आते हैं। वहीं, आधार शिविर कटड़ा की पवित्रता बनी रहेग, इसको लेकर प्रशासन ने 1 अगस्त 2024 से सिगरेट, तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला किया है।
साथ ही कस्बे में जिन-जिन विक्रेताओं के पास सिगरेट और तंबाकू का स्टाक मौजूद है, वह 1 अगस्त से पहले इसे पूरी तरह से खत्म कर दें। साथ ही इसको तत्काल प्रभाव से लागू किा जाएगा और जो भी इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनपर दंड भी लगाया जाएगा।
अवैध रूप से बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई
कटड़ा के रियासी जिला उपायुक्त विशेष पाल महाजन ने बताया कि 1 अगस्त के बाद जो भी दुकानदार सिगरेट और तंबाकू को बेचता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 1 अगस्त के बाद आधार शिविर कटड़ा ने कहा कि 1 अगस्त के बाद किसी को भी सिगरेट और तंबाकू बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
महाराजा हरि सिंह ने मांस पर लगाया था प्रतिबंध
आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के वक्त में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमे कटड़ा व साथ में लगते पांच किलोमीटर के क्षेत्र में मांस और मदिरा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं, अभी भी यह प्रतिबंध प्रशासन द्वारा हर तीन महीने में आगे बढ़ा दिया जाता है।
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