हाइलाइट्स
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जबलपुर- शहडोल के बाद ग्वालियर में कार्रवाई
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तीन स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक्शन
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8 जून तक प्राइवेट स्कूलों को देनी है जानकारी
Private Schools Ki Manmani: प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार, 31 मई को ग्वालियर के तीन स्कूलों के में गड़बड़ी मिली है।
तीनों स्कूलों को छात्रों के पैरेंट्स को 16 लाख रुपए लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। इन स्कूलों को यह राशि 30 जून तक अनिवार्य रूप से लौटानी (Private Schools Ki Manmani) होगी।
यहां बता दें प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सबसे पहले जबलपुर कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई की थी।
जिसमें 11 स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
इसके बाद शहडोल में भी इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम (Private Schools Ki Manmani) दिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को 30 जून तक इस तरह का अभियान चलाने के आदेश किए।
इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भी दिशा-निर्देश दिए हैं। इस अभियान में स्कूलों द्वारा की गई फीस वृद्धि और स्कूलों में पढ़ाई जा रही किताबों की जांच की जाएगी।
अनियमितता मिलने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई (Private Schools Ki Manmani) की जाएगी।
आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों पर लगेगा पांच गुना जुर्माना
शासन के दिशा-निर्देश में बताया गया कि आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ पांच गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके अलावा कलेक्टर्स को भी एक से दो लाख रुपए तक की पेनाल्टी लगाने के अधिकार (Private Schools Ki Manmani) दिए गए हैं।
8 जून तक स्कूलों से मांगी जानकारी
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कलेक्टर को जारी आदेश में कहा गया कि राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन नियम 2020 लागू किया जा चुका है।
जिसके संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा 20 मई को सभी स्कूलों को पत्र भेजा गया।
इसमें 8 जून तक प्राइवेट स्कूलों को पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के लिए कहा गया।
यदि किसी स्कूल प्रबंधन द्वारा शासन द्वारा जारी नियमों का पालन नहीं किया जाता या नियमों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होती है तो नियमों का पालन कराना सुनिश्चित (Private Schools Ki Manmani) किया जाए।
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30 जून तक चलेगा विशेष अभियान
प्रदेश में कुछ स्कूलों द्वारा फर्जी या डुप्लीकेट किताबों को सिलेबस में शामिल किया जा रहा हैं।
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 30 जून तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
आदेश में कहा गया है कि गड़बड़ी मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही संबंधित प्रकाशक और बुक सेलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
इस कार्रवाई की जानकारी विभाग को भेजने (Private Schools Ki Manmani) के लिए भी कहा गया है।