हाइलाइट्स
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पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बने सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द
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कलकत्ता हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनाई फैसला
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2010 के बादसे मनमाने तरीके से बनाए गए थे सर्टिफिकेट
OBC Certificate Cancel: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद से मनमाने तरीके से बनाए गए सभी OBC (अदर बैकवर्ड क्लास) सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए हैं।
जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने यह आदेश बुधवार को सुनाया।
उन्होंने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बिना ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश में यह कहा
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है।
यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सिफारिश के बिना जारी किए गए।
इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया है। साथ ही आदेश में यह इस बात का भी जिक्र किया गया कि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होंगे
जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश से पश्चिम बंगाल में OBC करीब 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होंगे।
साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर OBC की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी।
ममता बोलीं- नहीं मानेंगे हाईकोर्ट का आदेश, ये एक कलंकित अध्याय
हाईकोर्ट के आदेश को पश्चिम बंगाल की सीएम ममत बनर्जी ने मानने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि वे हाईकोर्ट और भाजपा के आदेश को नहीं मानेंगी। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा।
सीएम ममता ने हाईकोर्ट के आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और एक चुनावी रैली में कहा कि जरा इन लोगों की हिम्मत तो देखिए। ये हमारे देश का एक कलंकित अध्याय है।
सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) लागू करने से पहले कई सर्वे कराए गए थे।
इस मामले में पहले भी कई केस दर्ज कराए गए हैं, पर उनका कोई परिणाम आज तक नहीं निकला है।
ममता ने मोदी का नाम लिए बिना कहा कि ये लोग भाजपा शासित प्रदेशों में चल रही नीतियों पर बात क्यों नहीं करते हैं।
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अमित शाह बोले- हम सुनिश्चित करेंगे कोर्ट का आदेश लागू हो
ममता की टिप्पणी पर गृहमंत्री अमित शाह कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि कोर्ट का आदेश लागू हो।
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बिना किसी सर्वे के 118 मुस्लिम जातियों को OBC आरक्षण दिया। कोई हाईकोर्ट चला गया और
कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए 2010 से 2024 के बीच दिए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए।
शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पिछड़े वर्गों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देना चाहती हैं।
मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी का कहना है कि वे हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी।
मैं बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है? जो कहे कि कोर्ट का फैसला न मानें। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।