हाइलाइट्स
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जैकी श्रॉफ ने हाईकोर्ट में की थी याचिका दायर
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एक्टर के पक्ष में आया कोर्ट का फैसला
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अब नहीं कर सकेंगे जैकी श्रॉफ के नाम का मिसयूज
Jackie Shroff: एक्टर जैकी श्रॉफ ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे लेकर शनिवार को फैसला आ गया है। इस दौरान हाईकोर्ट ने एक्टर के पक्ष में फैसला सुनाया है।
इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, कंपनी या सोशल मीडिया साइट बिना एक्टर के परमिशन के उनका नाम, तस्वीर और आवाज यूज नहीं कर सकता।
इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अपने व्यावसायिक लाभ के लिए कोई भी एक्टर की पहचान का दुरुपयोग नहीं कर सकता है।
जैकी ने लगाई थी याचिका
दरअसल, एक्टर जैकी श्रॉफ ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी। इस दौरान जैकी ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल एआई (AI) की मदद से उनकी पहचान का इस्तेमाल कर पैसा कमा रहे हैं।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके कुछ यूनिक नाम जैसे जैकी, भिड़ू और जग्गू दादा का पब्लिक प्लेटफॉर्म पर गलत यूज किया जा रहा है। इसके बाद हाईकोर्ट ने 15 मई को कई लोगों और कंपनियों को इस मामले में नोटिस जारी किया था।
ये नोटिस उन लोगों और कंपनियों को भेजा गया, जिन्होंने जैकी श्रॉफ की पहचान का मिसयूज किया था।
ये होगा एक्शन
अगर कोई उनके नाम और पहचान की मदद से पैसे कमा रहा है, तो एक्टर के पास पूरा अधिकार है कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकें।
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