Akshay Kanti Arrest Warrant: लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में गए कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम (Akshay Kanti Arrest Warrant) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अक्षय कांति बम को गिरफ्तार करवाने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। दरअसल बम के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज है, बस गिरफ्तारी होना बाकी है।
पुलिस की सहायता करने के लिए कांग्रेस ने 55 सदस्यीय उड़नदस्ता दल भी बनाया है, जो बम की गिरफ्तारी में पुलिस की सहायता करेगा। कांग्रेस की तरफ से बनाई गई सदस्यीय टीम बम की लोकेशन और जानकारी पुलिस को उपलब्ध करवाएगी। आपको बता दें कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब अपने ही पूर्व प्रत्याशी को गिरफ्तार करने के किसी राजनीति दल ने इस तरह का मोर्चा संभाला है।
कांग्रेस नेता बम को देखते ही देंगे पुलिस को जानकारी
इंदौर कांग्रेस कमेटी (Akshay Kanti Arrest Warrant) के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उनपर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज है। वहीं, हाल ही में उनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढने में असमर्थ हैं। वह अक्षय को नहीं ढूंढ पा रही है। लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए कांग्रेस ने उड़नदस्ते का गठन किया है।
उड़नदस्ता अपने-अपने क्षेत्रो मे धारा 307 के आरोपी अक्षय कांति बम (Akshay Kanti Arrest Warrant) पर निगरानी रखेगा और जहां कहीं भी दिखा तो या छुपा होगा तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम नंबर पर 0731-2522500 या संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को या फिर पुलिस कमिश्नर नम्बर 7049100306, उप-पुलिस कमिश्नर नम्बर 7049100411को जानकारी देकर गिरफ्तार करवाने मे सहयोग करेगा।
मतदान वाले दिन भी घूमता रहा बम
बता दें कि अक्षय कांति बम (Akshay Kanti Arrest Warrant) पर कोर्ट के आदेश पर धारा 307 बढ़ाई गई थी। जबकि 10 मई को अक्षय कांति को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुएय़ इंदौर में ही कई कार्यक्रमों हिस्सा लेते हुए उन्हें देखा गया था।
इसके बाद कोर्ट के आदेश पर वारंट निकलने के बाद भी 13 मई को मतदान वाले दिन विधानसभा-4 के सिंधी कॉलोनी मतदान केंद्रो पर उन्हें घूमते हुए देखा गया था। उस समय भी कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने बम का पीछा किया लेकिन वह वहां से भाग गए थे।
पिता-पुत्र के खिलाफ वारंट जारी
आपको बता दें कि इंदौर जिला कोर्ट ने अक्षय बम (Akshay Kanti Arrest Warrant) के साथ-साथ उनके पिचा के खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। दरअसल 17 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ यह वारंट जारी किया गया है। जमानत के लिए भी अक्षय बम ने कोर्ट के दरवाजा खटखाया था लेकिन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा की 30 नंबर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
यह है 17 साल पुराना मामला
अक्षय कांति बम और उनके पिता पर 4 अक्टूबर 2007 को यूनुस खान के ऊपर जमीनी विवाद के चलते हमला करने, मारपीट और धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस समय यूनुस खान पर गोली भी चलाई गई थी, लेकिन खजराना पुलिस ने उस समय एफआईआर में हत्या के प्रयास की धारा शामिल नहीं की थी।
मगर जिस दिन अक्षय कांति बम (Akshay Kanti Arrest Warrant) ने इंदौर लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा उसी दिन कोर्ट के आदेश पर 17 साल पुराने इस मामले में अक्षय बम पर आईपीसी की धारा 307 लगाई गई थी। इसके बाद उन्हें 10 मई को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे और तब से फरार चल रहे हैं।
ये भी पढ़ें- Bhopal News: बाघ ने ग्रामीण को बनाया शिकार, आधा शरीर खाया; लोगों के बीच फैली दहशत
ये भी पढ़ें- Madhavi Raje Scindia: शादी से पहले माधवी राजे से मिलना चाहते थे महाराज, राजमाता का नेपाल से था खास नाता