हाइलाइट्स
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सरकार के अनुदान वाले स्कूलों को लेकर निर्णय
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अनुदान वाले स्कूलों के रिटायर्ड शिक्षकों को लाभ
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सिंगल बेंच का वर्ष 2020 में दिया गया फैसला रद्द
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला रिटायर्ड शिक्षकों को लेकर दिया है। इसको लेकर आदेश भी हाईकोर्ट ने जारी किया है।
इसके साथ ही राज्य सरकार की अपील भी हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। इससे 2013 तक के रिटायर्ड शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
बता दें कि बिलासपुर हाई कोर्ट (Bilaspur High Court) के जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने साल 2020 में दिए गए सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया है।
सिंगल बेंच ने इस अवधि में रिटायर होने वाले शिक्षकों को ग्रेच्युटी (Gratuity) देने के लिए राज्य सरकार को जवाबदेह माना था, इसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की थी।
इस पर 20 मार्च 2024 को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
पहले ये दिया था फैसला
बता दें कि राज्य सरकार (State Govt) के 100 प्रतिशत अनुदान से चलने वाले अशासकीय स्कूलों के लिए वर्ष 2013 में एक आदेश जारी हुआ था।
इसके तहत 3 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2013 तक रिटायर होने वाले सभी शिक्षकों को संबंधित स्कूल प्रबंधन को ग्रेच्युटी (Gratuity) देने के आदेश जारी किए थे।
इस आदेश के खिलाफ 22 से अधिक स्कूलों ने हाई कोर्ट (Bilaspur High Court) में याचिका लगाई थी। इस पर सिंगल बेंच द्वारा 6 मार्च 2020 को सुनवाई कर फैसला दिया गया था।
इस फैसले के अनुसार राज्य सरकार को ही ग्रेच्युटी का भुगतान करना था। इस आदेश को अब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
स्कूलों ने सरकार को माना जिम्मेदार
इधर प्राइवेट स्कूल/ प्रबंधन ने याचिका में कहा था कि 100 प्रतिशत अनुदान देने के कारण रिटायर्ड शिक्षकों को ग्रेच्युटी देने के लिए राज्य सरकार (State Govt) ही जवाबदेह है।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के लिए निर्धारित नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि अशासकीय संस्थानों में कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार नहीं, बल्कि ये संस्थाएं खुद करती हैं।
अनुशासनात्मक कार्रवाई और बर्खास्त करने का अधिकार भी इन संस्थाओं के पास होता है। राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है।
इन स्कूलों को देना होगा ग्रेच्युटी
हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने आदेश जारी किया है कि राज्य सरकार के 100 फीसदी अनुदान से चलने वाले स्कूलों को 1997 से लेकर 2013 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों को ग्रेच्युटी देना होगा।
ये सभी वे स्कूल हैं, जो कि अर्द्धशासकीय हैं, ये स्कूल प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन इनको सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है।
इन स्कूलों के रिटायर शिक्षकों की ग्रेच्युटी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, इस पर कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देकर आदेश भी जारी किए हैं।
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6 सप्ताह में करें भुगतान: कोर्ट
बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 20 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि स्पष्ट है कि राज्य सरकार इन कर्मचारियों की नियोक्ता नहीं है।
हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार की अपील मंजूर करते हुए संबंधित स्कूलों को आदेश दिए हैं कि 6 सप्ताह के अंदर सभी रिटायर्ड शिक्षकों व अन्य को ग्रेच्युटी का भुगतान करें।