हाइलाइट्स
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महिला पहलवान यौन शोषण केस में बृजभूषण शरण की मुश्किलें बढ़ीं
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बृजभूषण शरण पर दिल्ली राउज रेवन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए
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आईपीसी की धाराओं 354, 354 A और 506 में आरोप तय
Brijbhushan Sexual Abuse Case: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय हो गए हैं। दिल्ली की राउज रेवन्यू कोर्ट ने (Brijbhushan Sexual Abuse Case) शुक्रवार, 10 मई को यह फैसला सुनाया।
सेक्रेटरी विनोद तोमर पर भी आरोप तय करने का आदेश
कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय (Brijbhushan Sexual Abuse Case) करने के पर्याप्त सबूत हैं।
कोर्ट ने यौन शोषण के साथ ही महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप भी उन पर चार्ज किया है। बृजभूषण के कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया है।
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बृजभूषण पर IPC की इन धाराओं में आरोप तय
कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ धारा-354 यानी किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना।
354-ए यानी यौन उत्पीड़न और धारा-506 यानी आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय (Brijbhushan Sexual Abuse Case) किए हैं।
दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 15 जून को चार्जशीट दाखिल की थी।
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कैसरगंज से बृजभूषण का टिकट काटा
बताते हैं इसी मामले को लेकर बृजभूषण शरण सिंह का बीजेपी ने कैसरगंज सीट से टिकट काट दिया था।
बृजभूषण की जगह उनके बेटे करण भूषण को बीजेपी ने टिकट दिया है।