हाइलाइट्स
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बीजेपी नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था मोहम्मद सोहेल उर्फ अबु-बकर तीमोल
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गुजरात क्राइम ब्रांच टीम ने किया गिरफ्तार
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आरोपी के निशाने पर थे कई बीजेपी और हिंदूवादी नेता
BJP Leaders Murder Conspiracy: बीजेपी और हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में शनिवार को सूरत से
एक मौलवी मोहम्मद सोहेल उर्फ अबु-बकर तीमोल को गुजरात क्राइम ब्रांच की टीम ने दबोच लिया।
ये बीजेपी नेता थे आरोपी के निशाने पर
आरोपी के निशाने (BJP Leaders Murder Conspiracy) पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा, तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह,
हिंदू सनातन संघ चेयरमैन उपदेश राणा और सुदर्शन टीवी के चीफ एडिटर सुरेश चव्हाणके थे।
साजिशकर्ता मररसे का टीचर भी है
सूरत पुलिस के मुताबिक, 27 साल का मौलवी मोहम्मद सोहेल मदरसे का टीचर भी है।
वो पिछले दो साल से पाकिस्तान के डोंगर और नेपाल के शहनाज के साथ वॉट्सऐप के जरिए संपर्क में था।
इसी दौरान बीजेपी नेताओं की साजिश (BJP Leaders Murder Conspiracy) की योजना बनाता रहा।
उपदेश राणा की हत्या के लिए 1 करोड़ की सुपारी दी
वॉट्सऐप चैट में वे भारत में नबी की गुस्ताखी में दखल दिए जाने और ऐसे लोगों को सीधा करने की बात कर रहे हैं।
उपदेश राणा की हत्या के लिए 1 करोड़ रुपए सुपारी की भी चैट में चर्चा हुई है।
आरोपी पर खुफिया जानकारी के बाद लगातार नजर रखी गई
सूरत क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि हमें मोहम्मद सोहेल की देश विरोधी गतिविधि (BJP Leaders Murder Conspiracy) की खुफिया जानकारी मिली थी।
इस पर टीम लगातार नजर रख रही थी। उसे सूरत के चौक बाजार इलाके से हिरासत में लिया गया और उसके मोबाइल की जांच की गई।
पाकिस्तान से हथियार मंगाने की साजिश रची गई
सूरत के पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने बताया कि आरोपी को पाकिस्तान और नेपाल के लोगों के साथ
एक हिंदू संगठन के नेता की हत्या के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी देने और पाकिस्तान से हथियार खरीदने की साजिश (BJP Leaders Murder Conspiracy) रचते हुए पाया गया।
आरोपी को पाकिस्तान और नेपाल के उसके आकाओं द्वारा लाओस में एक सिम कार्ड भी उपलब्ध कराया गया था।
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आरोपी पाक समेत 5 देशों के संपर्क में था
गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, लाओस जैसे विभिन्न देशों के कोड वाले वॉट्सऐप नंबर के संपर्क में था।
आरोपी ने सांप्रदायिक दुश्मनी फैलाने, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीरें अपलोड करने और हिंदू धर्म के बारे में पोस्ट या वीडियो में भद्दी टिप्पणियां करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया।
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आरोपी पर कई धाराओं में FIR
आरोपी पर IPC की धारा 153 (ए) (धर्म, जाति पर अनुचित अपमान या हमले में शामिल होना), 467, 468 और 471 (दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी से संबंधित)
और धारा 120 ( बी) आपराधिक साजिश (BJP Leaders Murder Conspiracy) के लिए, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के के तहत FIR दर्ज की गई है।