MP Board Exam: एमपी में यानि परीक्षा से पहले छात्रों को पेपर बेचने के मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को सजा सुनाई है. कोर्ट ने ऑनलाइन फर्जी पेपर बेचने के मामले में पहली बार आरोपीयों को सजा सुनाई है. इस फर्जीवाड़े में शामिल 3 लोगों को कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाते हुए सभी पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है. इन आरोपीयों ने कई स्टूडेंट्स को MP Board के फर्जी पेपर बेचे हैं.
इस तरीके से छात्रों को फंसाया
एमपी में पहली बार ऑनलाइन फर्जी पेपर बेचने के मामले में तीन आरपियों को सजा सुनाई गई है. ये मामला 22-02-2022 से 4-03-2023 के बीच का है. इस दौरान तीन आरोपियों ने 10 वीं और 12 वीं की कक्षा के बच्चों के साथ फर्जीवाड़ा किया है. इन तीन आरोपीयों ने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया और उसमें MP Board लिखे हुए लोगो की फोटो लगाई. ताकि छात्रों को जाल में फंसा सकें.
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बोर्ड पेपर के नाम पर ऐंठे पैसे
टेलीग्राम ग्रुप पर आरोपियों ने दावा किया कि वे एमपी बोर्ड का 10 वीं और 12 वीं (MP Board 10th 12th) का पेपर देंगे. इसके साथ ही उन्होंने बच्चों से इस पेपर के लिए भीम एप पर पैसे वसूले. इसके बाद उन्होंने बच्चों को फर्जी पेपर ग्रुप में भेजा. अब इस मामले में आरोपी कमलेश गुर्जर, कौशिक दुबे, बृजेश को धारा 420, 419, और 66सी आई टी एक्ट में दोषी पाया गया है. तीनों आरोपियों धारा 66सी आई एक्ट में 2 साल की सजा और 10000-10000 का जुर्माना लगाया है.
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बता दें यह मामला बोर्ड परीक्षा (MP Board Exam) से पहले पुलिस तक पहुंचा था. जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. अब इस मामले में सजा सुनाई गई है. यह पहली बार हुआ है जब एमपी में ऑनलाइन फर्जी पेपर बेचने के मामले में सजा सुनाई गई है.