हाइलाइट्स
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पीएफ से राशि निकालने का नियम बदला
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EPFO ने अपनी वेबसाइट में भी किया बदलाव
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16 अप्रैल से लागू हुए PF निकालने के नए नियम
EPF Withdrawal Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी (EPFO) ने पैसे निकालने के लिए नए नियम लागू किए हैं. यह नियम 16 अप्रैल से लागू भी हो गए हैं. यह नियम केंद्रीय भविष्य निधि कमिश्नर (CPFC) ने अप्रूव किया किए हैं. इसके तहत पीएफ में अब डबल राशि मिलने के साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी.
डबल राशि निकाल पाएंगे पीएफ कर्मचारी
EPFO ने पीएफ कर्मचारियों की राशि बढ़ाकर डबल कर दी है. दरअसल अब पीएफ कर्मचारी 50 हजार की जगह एक लाख रुपए निकाल पाएंगे. 16 अप्रैल से यह आदेश लागू हो गया है. अब EPFO ने 10 अप्रैल, 2024 को अपने वेबसाइट में भी बदलाव किए हैं ताकि नए नियम को लागू किया जा सके. EPFO की वेबसाइट से भी अब नई लिमिट के साथ पीएफ (PF) आवेदन किए जा सकते हैं.
फॉर्म न. 31 के से निकाल पाएंगे राशि
फॉर्म 31 को भरकर EPF खाते से राशि निकाली जाती है. इसके लिए कई कारण तय किए गए हैं. जिसमें शादी, शिक्षा, लोन चुकाने, घर बनाना आदि शामिल हैं. इसके अलावा, यदि आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है. तब की स्थिति में आप 68J फार्म के दावे से अपने EPF खाते से एडवांस राशि निकाल सकते हैं.
1 लाख से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे पैसे
आप अपने पीएफ खाते से 100,000 से अधिक पैसे नहीं निकाल सकते. इसमें 6 महीने का मूल वेतन और डीए (DA) भी शामिल है. आपको इसके लिए आपको Form no. 31 भरना होता है. इसके बाद आप अपने नियोक्ता और डॉक्टर के साइन के साथ प्रमाणपत्र के बाद 1 लाख तक की राशि मेडिकल के लिए निकाली जा सकती है. हालांकि कर्मचारी के खाते में 1 लाख से कम बैलेंस होगा तो वह राशि नहीं निकाल पाएगा.
फॉर्म 31 क्या है?
EPF फॉर्म 31 का उपयोग कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से पैसे जरूरत के हिसाब से पैसे निकालने के लिए किया जाता है. यह फार्म आप घर/फ्लैट खरीदने, घर बनाने, के लिए पैरा 68B के तहत प्लॉट खरीदने और पैरा 68BB के तहत विशेष मामलों में लोन चुकाने के लिए फॉर्म 31 जमा कर सकते हैं.
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वहीं विशेष मामलों में पैरा 68H के तहत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एडवांस पेमेंट और पैरा 68J के तहत बीमारी के लिए पैसे निकाल सकते हैं. साथ ही पैरा 68K के तहत बच्चों की शादी या उनकी उच्च शिक्षा के लिए पीएफ से खर्च के लिए पैसे निकाल सकते हैं. वहीं पैरा 68N के तहत शारीरिक रूप से विकलांग सदस्यों के लिए एडवांस राशि निकालने का प्रावधान है.