हाइलाइट्स
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कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद नामांकन फार्म को लेकर फंसे
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हाईकोर्ट ने बीजेपी प्रत्याशी की याचिका स्वीकार की
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आरिफ मसूद से 14 अप्रैल तक कोर्ट ने मांगा है जवाब
Bhopal News: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की विधायकी खतरे में पड़ सकती है. आरिफ मसूद के खिलाफ दाखिल याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट में स्वीकार कर लिया गया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए. विधायक मसूद से 14 अप्रैल तक जवाब मांगा है. दरअसल बीजेपी प्रत्याशी ने उन पर विधानसभा चुनाव में संपत्ती की गलत जानकारी देने के मामले में एक याचिका दाखिल की थी. जिसे स्वीकार कर लिया गया है. और कोर्ट ने उनसे जवाब मांगकर उनकी मुश्वकिलें बड़ा दी हैं.
बीजेपी प्रत्याशी ने दायर की थी याचिका
2023 विधानसभा चुनाव में भोपाल मध्य विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट (MP High Court) में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन फॉर्म में संपत्ति की गलत जानकारी देने की शिकायत की थी.
ध्रुव नारायण सिंह ने कोर्ट को बताया कि फार्म में विधायक मसूद (MLA Arif Masood) ने लोन संबंधी जानकारी सही नहीं दी है. उन्होंने अपने और पत्नी के नाम पर करीब 65 लाख रुपये का लोन लिया है इस जानकारी को उन्होंने छुपाया था.
आरिफ मसूद को जवाब के लिए 14 अप्रैल तक का समय दिया
हाईकोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद से 14 अप्रैल 2024 तक इस मामले में जवाब देने के लिए कहा है. ध्रुव नारायण सिंह के वकील अजय मिश्रा के अनुसार मसूद और उनकी पत्नी रुबीना मसूद ने 65 लाख 38 हजार रुपये का लोन लिया था. जिसमें से आरिफ मसूद ने 34 लाख 10 हजार और रुबीना मसूद ने 31 लाख 28 हजार रुपये लिए थे. इस लोन की जानकारी नामांकन फॉर्म में नहीं दी थी.
जानकारी सही पाए जाने पर छिन सकती है विधायकी
बता दें 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी के ध्रुव नारायण सिंह को 15 हजार वोटों से हराया था. लेकिन नामांकन फार्म में पेंच फंसने पर यदि आरिफ मसूद के संपत्ति छुपाने की जानकारी सही पाई जाती है. तो उनकी विधायकी भी छिन सकती है.