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MP में अब Illegal Colonies पर लगेगा NSA, मोहन सरकार का नया कानून, क्षेत्र के अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

Rohit Sahu by Rohit Sahu
August 10, 2024
in इंदौर
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    हाइलाइट्स

  • MP में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर लगेगा NSA
  • क्षेत्र के तहसीलदार, पटवारी, निगग पर भी होगी कार्रवाई
  • नगरीय प्रशासन विभाग तैयार कर रहा कानून का ड्राफ्ट

MP में Illegal Colonies को वैध करने की घोषणा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी.  अब सीएम मोहन यादव ने इस मामले का नए सिरे से निराकरण करने की तैयारी कर रही है.

MP में अब कॉलोनियों (MP Illegal colonies) को वैध करने की बजाय नया कानून बनाया जा रहा है. इसके तहत अवैध कॉलोनाइजर पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की जाएगी.

इसके साथ ही जिस इलाके में अवैध कॉलोनी बनी होगी वहां के तहसीलदार और नगर निगम के जोनल अफसर से लेकर पटवारी तक पर सीधे कार्रवाई होगी.

    भोपाल, इंदौर में हैं कई अवैध कॉलोनियां 

illegal colonies in Bhopal district

नए कानून का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसकी जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन मंत्रालय के प्रमुख सचिव को सौंपी गई है.

इस समय राजधानी भोपाल में ही सरकारी रिकॉर्ड में  576 अवैध कॉलोनियों हैं. वहीं इंदौर में भी 900 अवैध कॉलोनियां हैं. अब नए कानून के बाद इन्हें वैध नहीं किया जा सकता है.

   पूर्व सीएम शिवराज ने की थी वैध करने की घोषणा

illegal colony Bhopal

पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के शासन काल में इन कॉलोनियों को वैध करने का आदेश जारी हुआ था. 1 दिसंबर 2022 तक बनी सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की गई थी.

वहीं इसके पहले 2016 के पहले बनी अवैध कॉलोनियों (MP Illegal colonies) को वैध करने की घोषणा की थी गई थी. इस दौरान कई अवैध कॉलोनियों को वैध भी किया गया था.

   256 कॉलोनियों पर हो चुकी FIR

राजधानी भोपाल में 256 कॉलोनियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है. राजधानी के कई पॉश इलाके हैं जहां बस्तियों जैसी अवैध बसाहट है. इन कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं.

   वैध कॉलोनियों वाले बिल्डर्स ने उठाया था मामला

MP Illegal Colonies

वैध कॉलोनियों वाले बिल्डर्स ने शिकायत की थी कि सरकार के सारे नियम कायदे हमारे लिए बनाए हैं. हम सारी अनुमतियां लेते हैं, टैक्स चुकाते हैं.

अवैध कॉलोनाइजर कहीं भी कॉलोनी काटकर निकाल जाते हैं बिना परमिशन के भी प्लॉटिंग कर रहे हैं.  उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है. इसके बाद सरकार इन्हें वैध भी कर देती है.

   अधिकारियों पर भी कार्रवाई: कैलाश विजयवर्गीय

illegal colony MP

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कॉलोनी (MP Illegal colonies) के निर्माण के ज्यादातर मामलों में निचले स्तर के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं.

इसलिए नए कानून में कॉलोनाइजर के साथ ही उस क्षेत्र के अधिकारी-कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

मौजूदा व्यवस्था में यह संभव नहीं है. इसलिए प्रमुख सचिव को नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा गया है.

यह भी पढ़ें: Bhopal Master Plan 2031: भोपाल मास्टर प्लान को खारिज कर नया ड्राफ्ट तैयार करना कानूनी रूप से गलत! सिटीजन फोरम की ये मांग, जानें क्या कहता है एक्ट

   2000 वर्ग फीट तक के लिए बिल्डिंग परमिशन जरूरी नहीं

MP Building Permission

नए कानून के तहत अब 2000 वर्ग फीट तक का मकान बिना बिल्डिंग परमिशन के बना सकते हैं. इसके लिए प्लॉट मालिक नगर निगम या नगर पालिका में शुल्क जमा कर निर्धारित मापदंड के हिसाब से भवन बना पाएंगे.

निगम से भी इसकी अनुमति नहीं लेनी होगी शुल्क जमा करने के साथ ही डीम्ड परमिशन जारी हो जाएगी. बता दें वर्तमान में प्रदेश में 1000 वर्ग फीट तक के मकान के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है. इस फैसले के बाद बिल्डिंग परमिशन शाखा का 90% काम खत्म हो जाएगा.

Rohit Sahu

Rohit Sahu

पत्रकारिता में जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। सक्रिय पत्रकारिता में 2020 से 2023 तक राज एक्सप्रेस, कॉइन क्रेड और स्वराज एक्सप्रेस में कार्य अनुभव। राजनीति, स्पोर्ट्स, बिजनेस और पर्यावरण से जुड़ी खबरों में गहरी रुचि है। डिजीटल मीडिया में सीखना लगातार जारी है।

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