DA Hike in MP: मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) चार प्रतिशत बढ़ाने का फैसला 4.50 लाख पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज़ साबित नहीं हुआ है। दरअसल इस फैसले पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पेंच फंसा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनरों की महंगाई राहत जुलाई 2023 से 4 फीसदी बढ़ाने के बजाय मार्च 2024 से बढ़ाने की सहमति दी है।
DA Hike in MP: MP सरकार ने किया डीए का ऐलान, फिर भी 4.50 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को क्यों उठाना पड़ेगा 8 महीने का नुकसान?https://t.co/eBwgP6MLMw#MPDAHike #DAHike #MPBreaking #OrderReleased #retiredemployees #dahikecentralgovernment pic.twitter.com/6TcinBIdMv
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) March 16, 2024
छत्तीसगढ़ शासन को सहमति पत्र के लिए लिखा था लेटर
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ (Employee Union) के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी के मुताबिक मध्य प्रदेश शासन ने धारा 49 के तहत राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों को जुलाई 2023 से 46% महंगाई राहत (DA Hike in MP) देने के लिए 15 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ शासन को सहमति पत्र देने के लिए लेटर लिखा था।
छत्तीसगढ़ सरकार ने भी दे दी सहमति
इस पत्र के जवाब में छत्तीसगढ़ सरकार (CG Govt) ने भी सहमति दे दी। लेकिन राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों को जुलाई 2023 से 46% का फायदा न देते हुए मार्च 2024 से 46% करने का पत्र जारी किया गया।
रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि वृद्धावस्था में बीमारियों की वजह से आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। ऐसे में प्रदेश के रिटार्यड कर्मचारियों के लिए 8 महीने देरी से 4% महंगाई राहत देना सही नहीं है। कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को भी राज्य के कर्मचारियों की तरह जुलाई 2023 से 46% महंगाई राहत दी जाए।
छत्तीसगढ़ शासन की सहमति लिए क्यों लिखा लेटर?
आपको बता दें कि साल 2000 में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों के बंटवारे के बाद से राज्यों के बीच पेंशनरी दायित्वों के बंटवारे के लिए सहमति मांगी जाती है। इसके लिए मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत दोनों राज्यों के बीच पेंशन राहत के भुगतान के लिए सहमति प्राप्त करना जरूरी है।
इसीलिए मध्य प्रदेश शासन ने धारा 49 के तहत राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों को जुलाई 2023 से 46% महंगाई राहत (DA Hike in MP) देने के लिए 15 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ शासन को सहमति पत्र देने के लिए लेटर लिखा था।
1 जुलाई 2023 से होगी डीए की गणना
बढ़ा हुआ डीए (DA Hike in MP) की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। 29 फरवरी 2024 तक एरियर की राशि तीन समान किश्तों में मिलेगी। वहीं इस अवधि में रिटायर या मृत हुए कर्मचारियों के नॉमिनी को एकमुश्त एरियर की राशि दी जाएगी।